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नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

हल्द्वानी में पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने पर युवक को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

haldwani
दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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Published : Jan 31, 2021, 11:45 AM IST

हल्द्वानी: पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने पर युवक को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पढ़ें: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी पूरी, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 20 नवंबर 2017 का है. जहां गफूर बस्ती हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना निवासी युवक नफीस ने अपने परिचित किशोरी को घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी थी. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर बनभूलपुरा पुलिस ने आरोपी नफीस के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था.

दुष्कर्म के बाद से पीड़िता की हालत काफी गंभीर थी. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में 9 गवाहों को पेश किया गया. जिसमें हल्द्वानी की पॉक्सों अदालत अर्चना सागर की कोर्ट ने शनिवार को नफीस को दोषी करार देते हुए 15 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

हल्द्वानी: पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने पर युवक को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 20 नवंबर 2017 का है. जहां गफूर बस्ती हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना निवासी युवक नफीस ने अपने परिचित किशोरी को घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी थी. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर बनभूलपुरा पुलिस ने आरोपी नफीस के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था.

दुष्कर्म के बाद से पीड़िता की हालत काफी गंभीर थी. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में 9 गवाहों को पेश किया गया. जिसमें हल्द्वानी की पॉक्सों अदालत अर्चना सागर की कोर्ट ने शनिवार को नफीस को दोषी करार देते हुए 15 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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