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आदेश की अवमानना मामले में PCCF राजीव भरतरी को HC ने किया तलब

हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को 29 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. मामला वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी के पद से रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं देना का है.

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नैनीताल
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Published : Nov 11, 2021, 5:26 PM IST

Updated : Nov 11, 2021, 5:33 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन करने को कहा है. साथ ही 29 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

मामले के मुताबिक कुंदन सिंह एवं अन्य 14 ने अवमानना याचिकाएं दायर कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं में 22 सितंबर 2020 को सरकार को आदेश दिया था कि उनको पेंशन के साथ समस्त रिटायरमेंट के लाभ दिए जाएं. परंतु विभाग ने एक साल बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया.

ये भी पढ़ेंः चारधाम राजमार्ग चौड़ीकरण: केंद्र बोला- देश की रक्षा के लिए जरूरी कदम, SC में फैसला सुरक्षित

याचिकार्ताओं ने पूर्व में याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी के पद से रिटायर हुए हैं. रिटायरमेंट होने के बाद सरकार व विभाग ने उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया. विभाग ने अवमानना याचिकाओं में शपथपत्र पेश कर कहा है कि उन्होंने इस मामले में पुन:विचार याचिका दायर की है जो अभी लंबित है, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया है.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन करने को कहा है. साथ ही 29 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

मामले के मुताबिक कुंदन सिंह एवं अन्य 14 ने अवमानना याचिकाएं दायर कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं में 22 सितंबर 2020 को सरकार को आदेश दिया था कि उनको पेंशन के साथ समस्त रिटायरमेंट के लाभ दिए जाएं. परंतु विभाग ने एक साल बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया.

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याचिकार्ताओं ने पूर्व में याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी के पद से रिटायर हुए हैं. रिटायरमेंट होने के बाद सरकार व विभाग ने उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया. विभाग ने अवमानना याचिकाओं में शपथपत्र पेश कर कहा है कि उन्होंने इस मामले में पुन:विचार याचिका दायर की है जो अभी लंबित है, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया है.

Last Updated : Nov 11, 2021, 5:33 PM IST
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