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वनभूलपुरा विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए बच्चे, राष्ट्रीय बाल आयोग ने लिया संज्ञान - National Commission for Children

हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण (Vanbhulpura encroachment case) हटाने को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में हुए धरना प्रदर्शन (protest of children in Vanbhulpura) में बच्चे भी शामिल थे. बच्चों का मामला राष्ट्रीय बाल आयोग पहुंच गया है. राष्ट्रीय बाल आयोग ने मामले में कार्रवाई के लिए डीएम को निर्देश दिये हैं.

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वनभूलपुरा विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए बच्चे
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Published : Jan 6, 2023, 1:09 PM IST

वनभूलपुरा विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए बच्चे

हल्द्वानी: वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के विरोध में पिछले कई दिनों से चले धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में छोटे-छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया. बच्चों के धरना प्रदर्शन के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. जिसके बाद अब इस मामले का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने बच्चों के धरना प्रदर्शन पर आपत्ति जताई है.

पूरे मामले में आयोग ने नैनीताल के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर बच्चों का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. बाल अधिकार आयोग ने कहा कि वनभूलपूरा में हुए धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में बच्चों का धरना प्रदर्शन में प्रयोग किया गया. बच्चों के हाथों में धरने के बैनर थमाकर प्रदर्शन करवाने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है. विरोध में नाबालिग बच्चों का उपयोग करना किशोर न्याय के अधिनियम, 2015 का उल्लंघन है.
पढे़ं- 'रातों-रात नहीं हटाए जा सकते 50 हजार लोग', 4 हजार घरों को तोड़ने पर 'सुप्रीम' रोक!

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर ऐसी कई खबरें आईं जिनमें नाबालिग बच्चों को सड़कों पर बैठाकर भारतीय रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाया गया. कम उम्र के बच्चों को इन प्रतिकूल मौसम स्थितियों में विरोध स्थल पर लाया गया, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. डीएम धीराज गर्ब्याल ने कहा इस तरह का मामला सामने आया है तो इसकी जांच की जाएगी. जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पढे़ं- 'विरोध की राजनीति के कारण कुछ लोग बना रहे माहौल', हल्द्वानी मामले में CM धामी ने की शांति की अपील

बता दें वनभूलपूरा में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ 20 दिसंबर से लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे. धरना प्रदर्शन में देखा गया कि महिला पुरुषों के साथ-साथ बच्चे भी भारी संख्या में शामिल थे. यहां के धरना प्रदर्शन के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. जिसके बाद राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है.

वनभूलपुरा विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए बच्चे

हल्द्वानी: वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के विरोध में पिछले कई दिनों से चले धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में छोटे-छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया. बच्चों के धरना प्रदर्शन के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. जिसके बाद अब इस मामले का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने बच्चों के धरना प्रदर्शन पर आपत्ति जताई है.

पूरे मामले में आयोग ने नैनीताल के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर बच्चों का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. बाल अधिकार आयोग ने कहा कि वनभूलपूरा में हुए धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में बच्चों का धरना प्रदर्शन में प्रयोग किया गया. बच्चों के हाथों में धरने के बैनर थमाकर प्रदर्शन करवाने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है. विरोध में नाबालिग बच्चों का उपयोग करना किशोर न्याय के अधिनियम, 2015 का उल्लंघन है.
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर ऐसी कई खबरें आईं जिनमें नाबालिग बच्चों को सड़कों पर बैठाकर भारतीय रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाया गया. कम उम्र के बच्चों को इन प्रतिकूल मौसम स्थितियों में विरोध स्थल पर लाया गया, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. डीएम धीराज गर्ब्याल ने कहा इस तरह का मामला सामने आया है तो इसकी जांच की जाएगी. जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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बता दें वनभूलपूरा में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ 20 दिसंबर से लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे. धरना प्रदर्शन में देखा गया कि महिला पुरुषों के साथ-साथ बच्चे भी भारी संख्या में शामिल थे. यहां के धरना प्रदर्शन के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. जिसके बाद राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है.

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