नैनीताल: हाईकोर्ट से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान को आदेश दिए हैं कि वो 8 सप्ताह के भीतर छात्रों को बढ़ी हुई फीस वापस करें. सुनवाई के दौरान रामदेव के संस्थान के अधिवक्ता ने कोर्ट को अंडरटेकिंग देते हुए बताया कि 8 सप्ताह के भीतर संस्थान सभी छात्रों को बढ़ी हुई फीस वापस कर देंगा.
बता दें कि राज्य सरकार ने बीते 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर प्रदेश के मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेज की फीस बढ़ोतरी के आदेश दिए थे. जिसके बाद कॉलेज के छात्रों ने सरकार के शासनादेश को बीते 9 जुलाई 2018 को हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया और प्रदेश के सभी मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेज को बढ़ी हुई फीस छात्र को वापस करने के आदेश दिए थे.
लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों को बढ़ी हुई फीस वापस नहीं दी गई. हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के छात्र शुभम पंत और 24 अन्य छात्रों ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कॉलेज छात्रों को बढ़ी हुई फीस वापस नहीं लौटा रहे हैं.
ये भी पढ़ें: बिजली कटने से नाराज युवक पहुंचे पावर हाउस, कर्मचारियों पर तानी पिस्टल
इसी क्रम में बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने बाबा रामदेव के भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान को 8 सप्ताह के भीतर सभी छात्रों को बढ़ी हुई फीस वापस करने के आदेश दिए हैं.