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नैनीताल: 15 अप्रैल से हाई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगा मामलों की सुनवाई

कोरोना महामारी में पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाएगी. 15 अप्रैल से कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करेगा.

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नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Apr 12, 2020, 1:49 PM IST

नैनीताल: कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए अब नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामलों की सुनवाई की जाएगी. नैनीताल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल का कहना है कि 15 अप्रैल से हाईकोर्ट में केवल आवश्यक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होगी.

बता दें कि 15 अप्रैल से केवल आवश्यक मामलों की ही हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा इस मामले में अधिसूचना जारी की गई है. हीरा सिंह बोनाल ने बताया कि अधिवक्ता अपने मामलों की पीडीएफ फाइल ईमेल से याचिका हाईकोर्ट में भेजेंगे. जिसके बाद याचिका की हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक जांच करेंगे. उसके बाद रजिस्टार न्यायिक मामले को अर्जेंट की श्रेणी में शामिल कर मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे, जिसके बाद ही याचिका दायर होगी.

वहीं, जारी अधिसूचना में बताया गया है कि अधिवक्ता अपने घर या अपने ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. इसके लिए अधिवक्ता को अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में 'जीतसी मिट' या वीडियो मोबाइल डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इंस्टॉल करना होगा. सुनवाई की तिथि व समय कोर्ट के द्वारा ईमेल व केस लिस्ट से दी जाएगी.

कोर्ट ने अधिवक्ताओं को कोर्ट के प्रोटोकॉल की दी चेतावनी

रजिस्ट्रार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सुनवाई के समय अधिवक्ता कोर्ट की गरिमा व प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखेंगे. मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों और कोर्ट प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित रहेगी और अधिवक्ताओं को उनके मामलों के आदेश ई-मेल के द्वारा भेजे जाएंगे.

नैनीताल: कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए अब नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामलों की सुनवाई की जाएगी. नैनीताल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल का कहना है कि 15 अप्रैल से हाईकोर्ट में केवल आवश्यक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होगी.

बता दें कि 15 अप्रैल से केवल आवश्यक मामलों की ही हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा इस मामले में अधिसूचना जारी की गई है. हीरा सिंह बोनाल ने बताया कि अधिवक्ता अपने मामलों की पीडीएफ फाइल ईमेल से याचिका हाईकोर्ट में भेजेंगे. जिसके बाद याचिका की हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक जांच करेंगे. उसके बाद रजिस्टार न्यायिक मामले को अर्जेंट की श्रेणी में शामिल कर मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे, जिसके बाद ही याचिका दायर होगी.

वहीं, जारी अधिसूचना में बताया गया है कि अधिवक्ता अपने घर या अपने ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. इसके लिए अधिवक्ता को अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में 'जीतसी मिट' या वीडियो मोबाइल डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इंस्टॉल करना होगा. सुनवाई की तिथि व समय कोर्ट के द्वारा ईमेल व केस लिस्ट से दी जाएगी.

कोर्ट ने अधिवक्ताओं को कोर्ट के प्रोटोकॉल की दी चेतावनी

रजिस्ट्रार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सुनवाई के समय अधिवक्ता कोर्ट की गरिमा व प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखेंगे. मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों और कोर्ट प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित रहेगी और अधिवक्ताओं को उनके मामलों के आदेश ई-मेल के द्वारा भेजे जाएंगे.

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