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पिथौरागढ़ हवाई सेवा में यात्रियों की जान से खिलवाड़, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

उड़ान योजना के तहत शुरू की गई पिथौरागढ़ हवाई सेवा में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. नैनीताल हाईकोर्ट में इसके लिए एक याचिका दायर की गई है. जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों से जवाब मांगा है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Nov 1, 2019, 7:15 PM IST

नैनीताल: गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ और पंतनगर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव उड्डयन नागरिक भारत सरकार, राज्य सचिव नागरिक उड्डयन, डॉयरेक्टर जनरल नागरिक उड्डयन भारत सरकार, सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन भारत सरकार, अध्यक्ष हवाई अड्डा भारत सरकार, मैनेजर एयरपोर्ट पिथौरागढ़, निदेशक हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

पिथौरागढ़ की खस्ताहाल हवाई सेवा पर हाई कोर्ट सख्त.

बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा संचालित की जा रही है. जिसमें प्रयोग किया जाने वाला हवाई जहाज उड़ने की स्थिति में नहीं है, इसी जहाज के दो बार बड़े हादसे होते हुए बचे हैं. यह हवाई जहाज 1990 में बना था. जिसके बाद 1994 में इस जहाज को कंपनी ने बनाना बंद कर दिया लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा जहाज का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा है. जिससे आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है और पूर्व में भी इसी जहाज में उड़ान भरते समय हवा में दरवाजे खुल गया था और कुछ दिन पूर्व भी उड़ान के दौरान जहाज के पहिए जाम हो गए थे.

पढ़ें- नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई टली, 7 जनवरी को होगी

याचिकाकर्ता ने हवाई सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी का टेंडर निरस्त कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की है. साथ ही सिक्योरिटी मनी और सब्सिडी का 1 करोड़ 26 लाख रुपये जप्त करने की मांग की है.

नैनीताल: गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ और पंतनगर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव उड्डयन नागरिक भारत सरकार, राज्य सचिव नागरिक उड्डयन, डॉयरेक्टर जनरल नागरिक उड्डयन भारत सरकार, सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन भारत सरकार, अध्यक्ष हवाई अड्डा भारत सरकार, मैनेजर एयरपोर्ट पिथौरागढ़, निदेशक हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

पिथौरागढ़ की खस्ताहाल हवाई सेवा पर हाई कोर्ट सख्त.

बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा संचालित की जा रही है. जिसमें प्रयोग किया जाने वाला हवाई जहाज उड़ने की स्थिति में नहीं है, इसी जहाज के दो बार बड़े हादसे होते हुए बचे हैं. यह हवाई जहाज 1990 में बना था. जिसके बाद 1994 में इस जहाज को कंपनी ने बनाना बंद कर दिया लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा जहाज का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा है. जिससे आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है और पूर्व में भी इसी जहाज में उड़ान भरते समय हवा में दरवाजे खुल गया था और कुछ दिन पूर्व भी उड़ान के दौरान जहाज के पहिए जाम हो गए थे.

पढ़ें- नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई टली, 7 जनवरी को होगी

याचिकाकर्ता ने हवाई सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी का टेंडर निरस्त कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की है. साथ ही सिक्योरिटी मनी और सब्सिडी का 1 करोड़ 26 लाख रुपये जप्त करने की मांग की है.

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पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सेवा के दौरान यात्रियों की जान से हो रहे खिलवाड़ का मामला पहुंचा नैनीताल कोर्ट।

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उड़ान योजना के तहत शुरू की गई पिथौरागढ़ हवाई सेवा में हो रही यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार समेत उड्डयन मंत्रालय के सभी विभागों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।


Body:हिंडोन एयरपोर्ट से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और पंतनगर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव उद्यान नागरिक भारत सरकार, राज्य सचिव नागरिक उड्डयन, डायरेक्टर जनरल नागरिक उड्डयन भारत सरकार, सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन भारत सरकार,अध्यक्ष हवाई अड्डा भारत सरकार,मैनेजर एयरपोर्ट पिथौरागढ़, निदेशक हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं


Conclusion:आपको बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी गणेश उपाध्याय नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों दिल्ली, देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें प्रयोग किया जाने वाला हवाई जहाज उड़ने की स्थिति में नहीं है, और इसी जहाज के दो बार बड़े हादशे होते हुए बचे है, और यह हवाई जहाज 1990 में बना था जिसके बाद 1994 में इस जहाज को कंपनी ने बनाना बंद कर दिया लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा जहाज का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है और पूर्व में भी इसी जहाज में उड़ान भरते समय हवा में दरवाजे खुल गए थे और कुछ दिन पूर्व भी उड़ान के दौरान जहाज के पहिए जाम हो गए।
याचिकाकर्ता ने हवाई सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी का टेंडर निरस्त कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की है साथ ही सिक्योरिटी मनी और सब्सिडी का 1 करोड़ 26 लाख रुपए जप्त करने की मांग की है।

बाईट- संदीप तिवारी,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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