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बाणगंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि नदी में खनन में उपयोग में लाई जा रही मशीनों से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है लिहाजा, क्षेत्र में हो रहे इस अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए.

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हाईकोर्ट
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Published : Nov 6, 2020, 7:36 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार के लक्सर तहसील के अंतर्गत बाढ़ गंगा नदी में पंचेश्वर मंदिर के पास अवैध रूप से हो रहे खनन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और खनन कर रहे लोगों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि लक्सर निवासी मनोज सिंह व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बाणगंगा नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है और खननकर्ताओं के द्वारा नदी किनारे के कई पेड़ों को भी काट दिया गया है. साथ ही नदी के तट पर खनन के लिए भारी भरकम मशीनों का प्रयोग भी किया जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि खनन में उपयोग में लाई जा रही मशीनों से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है लिहाजा, क्षेत्र में हो रहे इस अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए.

पढ़ें: गौला और नंधौर नदी में कल से शुरू होगा खनन, तैयारियां पूरी

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार और खनन कर रहे लोगों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: हरिद्वार के लक्सर तहसील के अंतर्गत बाढ़ गंगा नदी में पंचेश्वर मंदिर के पास अवैध रूप से हो रहे खनन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और खनन कर रहे लोगों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि लक्सर निवासी मनोज सिंह व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बाणगंगा नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है और खननकर्ताओं के द्वारा नदी किनारे के कई पेड़ों को भी काट दिया गया है. साथ ही नदी के तट पर खनन के लिए भारी भरकम मशीनों का प्रयोग भी किया जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि खनन में उपयोग में लाई जा रही मशीनों से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है लिहाजा, क्षेत्र में हो रहे इस अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए.

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इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार और खनन कर रहे लोगों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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