नैनीतालः पंतनगर के नगला क्षेत्र में स्टेट हाईवे के दोनों ओर और कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उधम सिंह नगर डीएम को अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर 23 जून तक रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि हल्द्वानी निवासी अमित पांडे ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने बताया है कि पंतनगर के नगला क्षेत्र में स्टेट हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है. इस वजह से हाईवे के चौड़ीकरण में काफी दिक्कतें आ रही हैं. वहीं, लोक निर्माण विभाग की ओर से कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए. इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले 2 साल से लगातार क्षेत्र में अनियमित अवैध निर्माण किए जा रहे हैं. राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाने के बजाय इस क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. जो पूरी तरह से गलत है. लिहाजा, हाईवे के किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाए.
वहीं, आज सुनवाई के दौरान उधम सिंह नगर डीएम की ओर से अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. जिसमें डीएम ने माना कि बड़े पैमाने पर पंतनगर के नगला समेत आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है. जिसके बाद सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम को अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 23 जून को होगी.