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रुद्रपुर में नजूल भूमि पर बिना परमिशन बनाया जा रहा बहुमंजिला सभागार, HC ने नगर निगम से मांगा जवाब

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Published : Jun 21, 2023, 7:29 PM IST

रुद्रपुर में नजूल भूमि पर बिना परमिशन निर्माण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा है. पूरा मामला नजूल भूमि पर बिना अनुमति के बहुमंजिला सभागार और नालों के ऊपर शौचालय बनाने से जुड़ा है. इसके अलावा बैगुल नदी की सफाई करने की मांग भी शामिल है.

नैनीताल हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट

रुद्रपुरः नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में नजूल भूमि पर नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे बहुमंजिला सभागार और नालों के ऊपर शौचालय के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने रुद्रपुर नगर निगम से चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.

आज सुनवाई के दौरान नगर निगम की तरफ से कहा गया कि बैगुल नदी में जो कूड़ा फैला है, उसे जल्द हटाकर नदी को साफ किया जाएगा. दरअसल, रुद्रपुर के आवास विकास निवासी रामबाबू ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निगम की ओर से बैगुल नदी में कूड़ा डाला जा रहा है. जिसकी वजह से नदी प्रदूषित हो चुकी है. नगर निगम ने शहर में नाले के ऊपर शौचालय बना दिया है.
ये भी पढ़ेंः पिथौरागढ़ में अवैध सड़क निर्माण मामले में सुनवाई, HC ने पूछा- पूर्व के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई?

याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि रुद्रपुर नगर निगम ने नजूल भूमि पर बिना सरकार और जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के सभागार बना रहा है. जो नियम विरुद्ध है. इसकी शिकायत जब उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण से की तो जिला विकास प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण पर नगर निगम के ऊपर 1 करोड़ 72 लाख का जुर्माना लगाया.

वहीं, जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि बैगुल नदी से कूड़ा हटाकर उसे साफ किया जाए. नाले के ऊपर बने शौचालय को हटाया जाए और नजूल भूमि पर बन रहे बहुमंजिला सभागार को हटाया जाए. जिला विकास प्राधिकरण ने जो जुर्माना 1 करोड़ 72 लाख रुपए नगर निगम पर लगाया है, उसे दोषी अधिकारियों से वसूला जाए.

रुद्रपुरः नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में नजूल भूमि पर नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे बहुमंजिला सभागार और नालों के ऊपर शौचालय के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने रुद्रपुर नगर निगम से चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.

आज सुनवाई के दौरान नगर निगम की तरफ से कहा गया कि बैगुल नदी में जो कूड़ा फैला है, उसे जल्द हटाकर नदी को साफ किया जाएगा. दरअसल, रुद्रपुर के आवास विकास निवासी रामबाबू ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निगम की ओर से बैगुल नदी में कूड़ा डाला जा रहा है. जिसकी वजह से नदी प्रदूषित हो चुकी है. नगर निगम ने शहर में नाले के ऊपर शौचालय बना दिया है.
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याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि रुद्रपुर नगर निगम ने नजूल भूमि पर बिना सरकार और जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के सभागार बना रहा है. जो नियम विरुद्ध है. इसकी शिकायत जब उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण से की तो जिला विकास प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण पर नगर निगम के ऊपर 1 करोड़ 72 लाख का जुर्माना लगाया.

वहीं, जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि बैगुल नदी से कूड़ा हटाकर उसे साफ किया जाए. नाले के ऊपर बने शौचालय को हटाया जाए और नजूल भूमि पर बन रहे बहुमंजिला सभागार को हटाया जाए. जिला विकास प्राधिकरण ने जो जुर्माना 1 करोड़ 72 लाख रुपए नगर निगम पर लगाया है, उसे दोषी अधिकारियों से वसूला जाए.

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