नैनीताल: हाईकोर्ट ने हाल में पंचायत चुनाव में हुई कथित अनियमितताओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.
दरअसल, बागेश्वर निवासी भावना देवी ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया और विजयी प्रत्याशी नवीन परिहार की जीत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी. भावना बागेश्वर की अणा जिला पंचायत सीट से उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं. उनके पक्ष में 10 वोट पड़े थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके एक वोट को निरस्त कर दिया गया था. जिसके बाद उपाध्यक्ष पद पर दोनों प्रत्याशियों के 9-9 वोट बराबर हो गए.
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बराबर वोट देखते हुए चुनाव अधिकारी ने चुनाव परिणाम घोषित करवाने के लिए लॉटरी का सहारा लिया. जिसमें याचिकाकर्ता भावना के नाम की पर्ची निकली, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनका नाम घोषित करने के बजाए दूसरे प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया. जिसके बाद भावना देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले में अब सरकार को जवाब पेश करना है.