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पंचायत चुनाव में हुई अनियमितताओं पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब - नैनीताल हाईकोर्ट

जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने पंचायत चुनाव में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.

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Published : Nov 22, 2019, 7:41 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने हाल में पंचायत चुनाव में हुई कथित अनियमितताओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.

दरअसल, बागेश्वर निवासी भावना देवी ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया और विजयी प्रत्याशी नवीन परिहार की जीत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी. भावना बागेश्वर की अणा जिला पंचायत सीट से उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं. उनके पक्ष में 10 वोट पड़े थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके एक वोट को निरस्त कर दिया गया था. जिसके बाद उपाध्यक्ष पद पर दोनों प्रत्याशियों के 9-9 वोट बराबर हो गए.

अधिवक्ता डीके जोशी, याचिकाकर्ता.

पढ़ें- देहरादून: अवैध खनन के खिलाफ SSP का सख्त रुख, थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

बराबर वोट देखते हुए चुनाव अधिकारी ने चुनाव परिणाम घोषित करवाने के लिए लॉटरी का सहारा लिया. जिसमें याचिकाकर्ता भावना के नाम की पर्ची निकली, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनका नाम घोषित करने के बजाए दूसरे प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया. जिसके बाद भावना देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले में अब सरकार को जवाब पेश करना है.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने हाल में पंचायत चुनाव में हुई कथित अनियमितताओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.

दरअसल, बागेश्वर निवासी भावना देवी ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया और विजयी प्रत्याशी नवीन परिहार की जीत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी. भावना बागेश्वर की अणा जिला पंचायत सीट से उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं. उनके पक्ष में 10 वोट पड़े थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके एक वोट को निरस्त कर दिया गया था. जिसके बाद उपाध्यक्ष पद पर दोनों प्रत्याशियों के 9-9 वोट बराबर हो गए.

अधिवक्ता डीके जोशी, याचिकाकर्ता.

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बराबर वोट देखते हुए चुनाव अधिकारी ने चुनाव परिणाम घोषित करवाने के लिए लॉटरी का सहारा लिया. जिसमें याचिकाकर्ता भावना के नाम की पर्ची निकली, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनका नाम घोषित करने के बजाए दूसरे प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया. जिसके बाद भावना देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले में अब सरकार को जवाब पेश करना है.

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बागेश्वर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव में हुई गड़बड़ी का मामला पहुचा नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है।

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पंचायत चुनाव में हुई अनियमितता के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं अब मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ में होगी।


Body:आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी भावना देवी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह बागेश्वर की अणा जिला पंचायत सीट से उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी, और उनके पक्ष में 10 वोट पड़े थे लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको एक वोट को निरस्त कर दिया जिसके बाद उपाध्यक्ष पद पर दोनों प्रत्याशियों के 9-9 वोट बराबर हो गए,
जिसको देखते हुए चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित करवाने के लिए लॉटरी का सहारा लिया गया और लॉटरी में उनके नाम की पर्ची निकली लेकिन चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नाम घोषित करने के बजाए दूसरे प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया।
इसी वजह से याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव प्रक्रिया और विजय प्रत्याशी नवीन परिहार के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनाव याचिका द्वारा चुनौती दी।


Conclusion:हाई कोर्ट पहुंची याचिकाकर्ता ने उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव को निरस्त करने की मांग की है।
आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं अब मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

बाईट- डीके जोशी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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