नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की त्रिचा रावत (Roorkee ACJM Tricha Rawat) को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का नोटिस जारी किया. वहीं. एसीजीएम त्रिचा रावत ने हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बावजूद एक आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी.
इस मामले के अनुसार बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की हरिद्वार में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सम्राट शर्मा (Assistant Professor Dr Samrat Sharma) पर कॉलेज के हिंदी विभाग में कम्प्यूटर व अन्य सामग्री क्रय करने की सूचना आरटीआई में मांगने के बाद दी गई सूचना के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है. जिनके खिलाफ गंगनहर कोतवाली रुड़की में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विपिन प्रताप गौतम ने 12 अक्टूबर 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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वहीं, आरोपी को 7 जुलाई 2015 को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी. जिसे 20 मार्च 2022 को पुनः बढ़ा दिया गया, लेकिन इस आदेश के बावजूद एसीजेएम रुड़की त्रिचा रावत ने डॉ. सम्राट शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उन्हें जेल भेज दिया. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना याचिका दायर की. जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा ने अवमानना नोटिस जारी किया है. ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.