ETV Bharat / state

108 इमरजेंसी सेवा के टेंडर में अनियमितता मामले पर HC सख्त, दो हफ्ते के भीतर मांगा जवाब - 108 आपातकालीन सेवा में याचिका

उत्तराखंड में 108 आपातकालीन सेवा के टेंडर में अनियमितता के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. साथ ही कैंप कंपनी से भी जवाब पेश करने को कहा है.

nainital high court
author img

By

Published : Jul 19, 2019, 10:21 PM IST

नैनीतालः प्रदेश में 108 इमरजेंसी सेवा के टेंडर में हुई अनियमितता का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही 108 सेवा संचालित कर रही कैंप कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

108 इमरजेंसी सेवा के टेंडर में अनियमितता मामले पर HC सख्त.

बता दें कि देहरादून निवासी अनु पंत ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीते नवंबर 2018 से शुरू हुई 108 सेवा के टेंडर में काफी अनियमितता हैं. जिसमें सरकार ने 108 सेवा संचालन करने का टेंडर उस कंपनी को दिया है, जो पहले प्रदेश में शव वाहन चलाने का काम करती थी.

ये भी पढ़ेंः नैनीताल पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा- जल्द शुरू होगी 1200 फोरेस्ट गार्डों की भर्ती

याचिका में कहा गया है कि बीते दो महीने के भीतर इस कंपनी की 11 एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं. इसमें अनुभवी ड्राइवर नियुक्त नहीं किए गए हैं. साथ ही कहा कि मरीजों के इलाज के लिए मात्र तीन दिन की प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों और टेक्नीशियन को 108 में नियुक्त किया गया है. जो सीधे मरीजों के साथ खिलवाड़ है.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे पहले 108 सेवा का संचालन करने वाली कंपनी ने कोई हादसा नहीं किया है. ना ही कोई अयोग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था. लिहाजा 108 सेवा के लिए फिर से टेंडर किया जाना चाहिए.

इसी कड़ी में अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने 108 सेवा संचालित करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.

नैनीतालः प्रदेश में 108 इमरजेंसी सेवा के टेंडर में हुई अनियमितता का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही 108 सेवा संचालित कर रही कैंप कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

108 इमरजेंसी सेवा के टेंडर में अनियमितता मामले पर HC सख्त.

बता दें कि देहरादून निवासी अनु पंत ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीते नवंबर 2018 से शुरू हुई 108 सेवा के टेंडर में काफी अनियमितता हैं. जिसमें सरकार ने 108 सेवा संचालन करने का टेंडर उस कंपनी को दिया है, जो पहले प्रदेश में शव वाहन चलाने का काम करती थी.

ये भी पढ़ेंः नैनीताल पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा- जल्द शुरू होगी 1200 फोरेस्ट गार्डों की भर्ती

याचिका में कहा गया है कि बीते दो महीने के भीतर इस कंपनी की 11 एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं. इसमें अनुभवी ड्राइवर नियुक्त नहीं किए गए हैं. साथ ही कहा कि मरीजों के इलाज के लिए मात्र तीन दिन की प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों और टेक्नीशियन को 108 में नियुक्त किया गया है. जो सीधे मरीजों के साथ खिलवाड़ है.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे पहले 108 सेवा का संचालन करने वाली कंपनी ने कोई हादसा नहीं किया है. ना ही कोई अयोग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था. लिहाजा 108 सेवा के लिए फिर से टेंडर किया जाना चाहिए.

इसी कड़ी में अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने 108 सेवा संचालित करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.

Intro:Summry

नवंबर 2018 में उत्तराखंड में 108 इमरजेंसी सेवा के 10 जनों में हुए अनीता का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है।

Intro
108 एंबुलेंस सेवा में अनियमितता के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने 108 सेवा संचालित कर रही कैंप कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।


Body:प्रदेश में इमरजेंसी सेवा 108 के के टेंडर में हुई अनियमितता का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने 108 सेवा संचालित करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं


Conclusion:आपको बता दें कि देहरादून निवासी अनु पंत ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में नवंबर 2018 से शुरू हुई 108 सेवा के टेंडर में काफी अनियमितता है,,, और सरकार द्वारा 108 सेवा संचालन करने का टेंडर उस कंपनी को दिया है जो पहले प्रदेश में शव वाहन चलाने का काम करती थी,, वहीं याचिका में कहा गया है कि बीते 2 माह के भीतर इस कंपनी की 11 एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं क्योंकि इसमें अनुभवी ड्राइवर नियुक्त नहीं किए गए हैं वहीं मरीजों के उपचार के लिए मात्र 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों और टेक्नीशियन को 108 में नियुक्त किया गया है जो मरीजों के साथ खिलवाड़ है।
साथी याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे पहले 108 सेवा का संचालन करने वाली कंपनी द्वारा कभी कोई घटना नही करी गयी और ना ही उसमे अयोग्य कर्मचारियों को नियुक्त करा गया था,,
लिहाजा 108 सेवा के लिए फिर से टेंडर करवाये जाए।
आज मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने 108 सेवा संचालित कर रही कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

बाइट- अभिजय नेगी अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.