ETV Bharat / state

पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के मामले में HC में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. दरअसल, मामला पुलिसकर्मियों की पेंशन को लेकर है. नई पेंशन योजना से पहले नियुक्ति पाने वाले पुलिसकर्मी उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jan 13, 2022, 6:06 PM IST

नैनीतालः पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है. मामले में सरकार को 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट में जवाब पेश करना होगा.

बता दें कि, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात ललित सिंह समेत 74 अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है. यह पेंशन योजना उन पर लागू नहीं होती है. इस संबंध में उनकी ओर से सरकार को प्रत्यावेदन भी दिए गए, लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया.

ये भी पढ़ेंः पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारियों ने चितई गोलू देवता मंदिर में लगाई अर्जी

वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में नैनीताल हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि पुरानी पेंशन योजना में उन्हें शामिल करने हेतु सरकार को निर्देश दिए जाएं. फिलहाल, मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.

नैनीतालः पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है. मामले में सरकार को 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट में जवाब पेश करना होगा.

बता दें कि, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात ललित सिंह समेत 74 अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है. यह पेंशन योजना उन पर लागू नहीं होती है. इस संबंध में उनकी ओर से सरकार को प्रत्यावेदन भी दिए गए, लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया.

ये भी पढ़ेंः पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारियों ने चितई गोलू देवता मंदिर में लगाई अर्जी

वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में नैनीताल हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि पुरानी पेंशन योजना में उन्हें शामिल करने हेतु सरकार को निर्देश दिए जाएं. फिलहाल, मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.