नैनीतालः देहरादून में सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. खंडपीठ ने अन्य पक्षकारों से भी 21 मार्च से पहले जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, पिंडर वैली के नकरौंदा वार्ड नंबर 8 देवेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है. जबकि, इसका पानी गंगा नदी में जाता है. जिसमें हमेशा पानी रहता है. इतना ही नहीं लोग इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस नदी में पहले से ही दून वैली डिस्टलरी का गंदा पानी बहाया जा रहा है.
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ऐसे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लगने से डायरिया, हैजा समेत कई तरह की बीमारियां फैल सकती है. क्षेत्र वासियों ने कई प्रत्यावेदन इसके बारे में प्रशासन को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उल्टा शहरी विकास और पेयजल निगम ने एक रिपोर्ट पेश कर कह दिया कि क्षेत्रवासियों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है. लिहाजा, जनहित याचिका में एसटीपी प्लांट को इस स्थान से कहीं अन्य सुनिश्चित स्थान पर लगाने की मांग की है.