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बागेश्वर लोनिवि की आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण से जुड़ी याचिका निस्तारित, जानिए मामला

Bageshwar Public Works Department की कॉलोनी में अवैध निर्माण से जुड़ी याचिका को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी है. जबकि, अवैध निर्माण को सील किया जा चुका है. ऐसे में अगर अतिक्रमणकारी को अपने सील सामान की जरूरत हो तो वो कोर्ट जा सकता है.

Nainital High Court Heard on Illegal Construction
नैनीताल हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 21, 2023, 8:14 PM IST

नैनीतालः बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है. वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण को सील कर दिया है. हालांकि, अतिक्रमणकारी अपने सील्ड सामान और अन्य अधिकार के लिए उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है.

दरअसल, बागेश्वर व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थित लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी के अंदर एक शख्स की ओर से पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण कर बड़े स्तर पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है.
संबंधित खबरें पढ़ेंः बागेश्वर लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण पर रोक, HC ने जारी किया नोटिस

याचिका में लोनिवि के अधिशासी अभियंता की ओर से जिला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संबंधी पत्राचार किया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में ये भी कहा गया है कि सिंचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी शख्स ने अतिक्रमण किया है. जिस पर रोक लगाई जाए.

वहीं, जनहित याचिका में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बागेश्वर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग बागेश्वर समेत विक्रम सिंह दानू होटल संचालक को पक्षकार बनाया गया है. इससे पहले मामले में हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण और होटल स्वामी विक्रम सिंह दानू को नोटिस जारी किया था. वहीं, मामले में हाईकोर्ट ने आवासीय मामला निस्तारित कर दिया है.

नैनीतालः बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है. वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण को सील कर दिया है. हालांकि, अतिक्रमणकारी अपने सील्ड सामान और अन्य अधिकार के लिए उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है.

दरअसल, बागेश्वर व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थित लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी के अंदर एक शख्स की ओर से पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण कर बड़े स्तर पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है.
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याचिका में लोनिवि के अधिशासी अभियंता की ओर से जिला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संबंधी पत्राचार किया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में ये भी कहा गया है कि सिंचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी शख्स ने अतिक्रमण किया है. जिस पर रोक लगाई जाए.

वहीं, जनहित याचिका में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बागेश्वर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग बागेश्वर समेत विक्रम सिंह दानू होटल संचालक को पक्षकार बनाया गया है. इससे पहले मामले में हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण और होटल स्वामी विक्रम सिंह दानू को नोटिस जारी किया था. वहीं, मामले में हाईकोर्ट ने आवासीय मामला निस्तारित कर दिया है.

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