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HC का निर्देश, बॉर्डर पर प्रवासियों के लिए हो थर्मल और रैपिड टेस्ट की व्यवस्था - provide thermal and rapid tests at the border

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य के बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट की व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

Nainital High Court has directed
बॉर्डर पर प्रवासियों की थर्मल और रैपिड टेस्ट व्यवस्था कराने का निर्देश.
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Published : May 13, 2020, 9:13 PM IST

Updated : May 24, 2020, 3:04 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों के लिए राज्य के बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग, रैपिड टेस्ट के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों के मामले में न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 15 मई तक प्रदेश की सीमाओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट की व्यवस्था भी करने का आदेश दिया है.

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कोर्ट ने स्टेट लीगल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के वॉलिंटियर्स को राहत और रिलीफ काम के लिए नियुक्त भी किया है. साथ ही कोर्ट ने इन वॉलिंटियर्स से रिलीफ कैंप की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों के लिए राज्य के बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग, रैपिड टेस्ट के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों के मामले में न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 15 मई तक प्रदेश की सीमाओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट की व्यवस्था भी करने का आदेश दिया है.

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कोर्ट ने स्टेट लीगल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के वॉलिंटियर्स को राहत और रिलीफ काम के लिए नियुक्त भी किया है. साथ ही कोर्ट ने इन वॉलिंटियर्स से रिलीफ कैंप की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है.

Last Updated : May 24, 2020, 3:04 PM IST
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