नैनीताल: हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों के लिए राज्य के बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग, रैपिड टेस्ट के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया है.
लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों के मामले में न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 15 मई तक प्रदेश की सीमाओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट की व्यवस्था भी करने का आदेश दिया है.
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कोर्ट ने स्टेट लीगल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के वॉलिंटियर्स को राहत और रिलीफ काम के लिए नियुक्त भी किया है. साथ ही कोर्ट ने इन वॉलिंटियर्स से रिलीफ कैंप की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है.