नैनीतालः काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माना राशि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह जुर्माना काशीपुर में बरखेड़ा पांडे गांव की सीलिंग भूमि के मामले में पूर्व में दिए आदेश का पालन न करने पर लगाया है. वहीं, हाईकोर्ट ने एसडीएम समेत अन्य विपक्षियों को शपथ पत्र पेश करने का अंतिम अवसर दिया है. साथ ही उन्हें 20 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है.
दरअसल, काशीपुर के बरखेड़ा पांडे गांव के पूर्व प्रधान सरफराज ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि बरखेड़ा पांडे गांव में करीब 13.87 एकड़ सीलिंग की भूमि है. इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. साथ ही गैर कानूनी ढंग से सीलिंग की भूमि को बेच भी दिया है. शिकायत पर उच्चाधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. जबकि, सीलिंग भूमि की सेल डीड नहीं हो सकती है.
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वहीं, 26 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, उप जिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर के अलावा परमहंस, लखविंदर सिंह, कश्मीरी देवी, प्रभात कुमार, राजविंदर और परमजीत कौर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था. हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए एसडीएम ने विवादित भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर दिए. इस नोटिस को कश्मीरी देवी और परमहंस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
वहीं, मामले में कोर्ट ने पिछली तिथि को सुनवाई करते हुए एसडीएम काशीपुर को उनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ. न ही एसडीएम की तरफ से इस संबंध में कोई शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम पर आदेश का पालन नहीं करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया. साथ ही उन्हें 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.