नैनीताल: हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के एकल पीठ ने विधायक चैंपियन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमें निरस्त करने की मांग की थी.
बता दें कि झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने विधायक चैंपियन के खिलाफ बीती 12 दिसंबर को जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने, जान से मारने के की धमकी देने और व्यक्तिगत अशोभनीय टिप्पणी के मामले में रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.
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विधायक कर्णवाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उनके जाति प्रमाण पत्र के मामले पर हाईकोर्ट और राज्य सरकार से राहत मिलने के बाद भी चैंपियन ने पत्रकार वार्ता के दौरान उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों समेत उनके व्यक्तिगत मामले पर अशोभनीय टिप्पणी की गई. कर्णवाल की तहरीर पर पुलिस ने चैंपियन के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
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अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद विधायन चैंपियन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में चैंपियन ने एफआईआर में लगाए गए इन आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. बुधवार को पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद अब पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.