नैनीताल: उधम सिंह नगर के बाजपुर सितारगंज हाईवे एनएच 74 में गदरपुर बाईपास का काम पूरा ना होने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार, डीएम उधम सिंह नगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगरपालिका गदरपुर के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की है. साथ ही सभी को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
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आपको बता दें कि गदरपुर निवासी मनीष फुटेला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था की गदरपुर में बाईपास ना होने की वजह से रोजाना बाजार में जाम की स्थिति बनती है और लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें लोग जान गवा रहे हैं. कई बार क्षेत्रवासियों के द्वारा विभागीय अधिकारियों से बाईपास बनवाने की मांग की लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा इस में लापरवाही बरती गई, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 2019 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जिसमें सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को NH 24 गदरपुर में जनवरी 2020 तक बाईपास का निर्माण करने के आदेश दिए थे.
वहीं, इन सब के बाद भी आज तक बाईपास के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ जिस वजह से याचिकाकर्ता मनीष फुटेला ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिसपर आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार,डीएम उधम सिंह नगर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को अवमानना नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है.