ETV Bharat / state

स्लॉटर हाउस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बन्द करने के आदेश दिये थे. इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सूबे में खुले में किसी भी प्रकार के जानवर ना काटे जाए. जिसके बाद प्रदेश में सभी स्लॉटर हाउस बंद कर दिये गए थे.

author img

By

Published : Feb 27, 2019, 9:57 PM IST

नैनीताल हाई कोर्ट

नैनीताल: सूबे में बंद पड़े स्लॉटर हाउस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिए हलफनामे पर असंतुष्टि जताई है. उधर, सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है. जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से 1 मार्च तक एसएलपी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बन्द करने के आदेश दिये थे. इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सूबे में खुले में किसी भी प्रकार के जानवर ना काटे जाए. जिसके बाद प्रदेश में सभी स्लॉटर हाउस बंद कर दिये गए थे.

पढ़ें-भारत ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, एक भारतीय पायलट लापता: विदेश मंत्रालय

वहीं, नैनीताल हाई कोर्ट के इस आदेश को राज्यभर के मीट कारोबारियों ने चुनौती दी थी. जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 9दिसंबर 2011 को एक आदेश दिया गया था. जिसमें प्रदेश में सरकार मानक के अनुसार स्लॉटर हाउस बना सकती है. लेकिन कोर्ट के आदेश का आठ साल बाद भी राज्य सरकार ने अनुपालन नहीं करवाया. जिस वजह से सूबे में स्लॉटर हाउस का मामला अधर में लटका है. साथ ही स्लॉटर हाउस को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए.

undefined

बुधवार को सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा गया है कि स्लाटर हाउस बनाने के लिए संबंधित विभागों की कमेटियां गठित की जा चुकी हैं. जिन निकायों में स्लाटर हाउस हैं, उन्हें अपग्रेड करने को कहा गया है. इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. जिससे मीट कारोबारियों को थोड़ी राहत मिल सके. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायधीश रमेश चन्द्र खुल्बे की खण्डपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से एसएलपी की स्टेटस रिपोर्ट 1 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश सुनाया है.

नैनीताल: सूबे में बंद पड़े स्लॉटर हाउस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिए हलफनामे पर असंतुष्टि जताई है. उधर, सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है. जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से 1 मार्च तक एसएलपी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बन्द करने के आदेश दिये थे. इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सूबे में खुले में किसी भी प्रकार के जानवर ना काटे जाए. जिसके बाद प्रदेश में सभी स्लॉटर हाउस बंद कर दिये गए थे.

पढ़ें-भारत ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, एक भारतीय पायलट लापता: विदेश मंत्रालय

वहीं, नैनीताल हाई कोर्ट के इस आदेश को राज्यभर के मीट कारोबारियों ने चुनौती दी थी. जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 9दिसंबर 2011 को एक आदेश दिया गया था. जिसमें प्रदेश में सरकार मानक के अनुसार स्लॉटर हाउस बना सकती है. लेकिन कोर्ट के आदेश का आठ साल बाद भी राज्य सरकार ने अनुपालन नहीं करवाया. जिस वजह से सूबे में स्लॉटर हाउस का मामला अधर में लटका है. साथ ही स्लॉटर हाउस को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए.

undefined

बुधवार को सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा गया है कि स्लाटर हाउस बनाने के लिए संबंधित विभागों की कमेटियां गठित की जा चुकी हैं. जिन निकायों में स्लाटर हाउस हैं, उन्हें अपग्रेड करने को कहा गया है. इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. जिससे मीट कारोबारियों को थोड़ी राहत मिल सके. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायधीश रमेश चन्द्र खुल्बे की खण्डपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से एसएलपी की स्टेटस रिपोर्ट 1 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश सुनाया है.

Intro:स्लग-जवाब स्लाटर हाऊस

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- हाई कोर्ट के आदेश पर बन्द हुए स्लाटर हाऊस के मामले मे नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिये है,वही आज कोर्ट मे राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश करने पर कोर्ट असन्तुस्ट दिखी,,,ओर सरकार को फ़िर जवाब पेश करने को कहा है।


Body:आपको बता दे की पुर्व मे नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के सभी अवेध स्लाटर हाऊसो को बन्द करने के आदेश दिये थे ओर कहा था की खुले मे किसी भी प्रकार से जानवर ना काटे जाए,,,जिसके बाद से पुरे प्रदेश मे स्लाटर हाऊस बन्द है,,,कोर्ट के इस आदेश को मीट करोबरियो ने नैनीताल हाई कोर्ट मे चुनौती दी जिसमे कहा की पुर्व मे हाई कोर्ट ने 9दिसंबर 2011को एक आदेश जारी कर प्रदेश मे सरकार को मानक के अनुसार स्लाटर हाऊस बनने के आदेश दिये थे,,लेकिन कोर्ट के आदेश के 8साल बाद भी स्लाटर हाऊस बनाने के आदेश का पालन नही करा गया,,,जिस वझह से स्लाटर हाऊस का मामला अधर मे है,,,लिहाजा कोर्ट के आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए,,,


Conclusion:वही स्लाटर हाऊस बन्द करे जाने के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे एस एल पी दायर करी है ताकी मीट करोबरियो को राहत मिल सेक,,
मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंग नाथन और न्यायधीश रमेश चन्द्र खुल्बे की खण्ड पीठ ने सरकार से इस एस एल पी की स्टेटस रिपोर्ट 1मार्च को कोर्ट मे पेश करने के आदेश दिये है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.