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अब भवन निर्माण के दौरान बोर्ड पर दर्शाना होगा नक्शा संख्या और प्राधिकरण की अनुमति

बिना नक्शे के बन रहे भवनों के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है. अवैध भवन निर्माण रोकने के लिए अब जिला विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण के दौरान बाहर बोर्ड पर भवन का नक्शा संख्या और प्राधिकरण की अनुमति लिखना अनिवार्य कर दिया है.

ऋचा सिंह
ऋचा सिंह
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Published : Jul 1, 2021, 10:17 AM IST

Updated : Jul 1, 2021, 11:32 AM IST

हल्द्वानी: जिला विकास प्राधिकरण बिना नक्शे के बन रहे भवनों के खिलाफ लगातार सीज करने की कार्रवाई कर रहा है. लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्र में भारी संख्या में बिना नक्शे और प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण की शिकायतें मिली हैं. ऐसे में अवैध भवन निर्माण रोकने के लिए अब जिला विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण के दौरान बाहर बोर्ड पर भवन का नक्शा संख्या और प्राधिकरण की अनुमति लिखना अनिवार्य कर दिया है. जिससे कि पता चल सके कि निर्माण के दौरान भवन वैध तरीके से बन रहा है या नहीं.

सिटी मजिस्ट्रेट और जिला विकास प्राधिकरण सचिव ऋचा सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में अवैध निर्माण हुआ है. जिसको लेकर प्राधिकरण गंभीर है और लगातार इन निर्माण कार्यों को रोकने का काम कर रहा है. साथ ही सभी निर्माण कार्यों को रोकते हुए उनको तुरंत प्राधिकरण से नक्शा पास कराने और अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं.

अब भवन निर्माण के दौरान बोर्ड पर दर्शाना होगा नक्शा संख्या और प्राधिकरण की अनुमति.

उन्होंने कहा कि बिना प्राधिकरण के नक्शे और अनुमति के जो भी भवन निर्माण होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बहुत से निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है. उनके द्वारा अब नक्शे प्राधिकरण की अनुमति के लिए आवेदन किए जा रहे हैं.

पढ़ें:सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को बताया हवा-हवाई, उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि कमर्शियल भवन निर्माण के दौरान भवन स्वामी को निर्माण स्थल पर बोर्ड के माध्यम से नक्शा पास की संख्या और प्राधिकरण की अनुमति संख्या दर्शाना होगा. जिससे की आम आदमी के साथ-साथ अधिकारियों को पता चल सके कि भवन का निर्माण वैध तरीके से हो रहा है.

हल्द्वानी: जिला विकास प्राधिकरण बिना नक्शे के बन रहे भवनों के खिलाफ लगातार सीज करने की कार्रवाई कर रहा है. लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्र में भारी संख्या में बिना नक्शे और प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण की शिकायतें मिली हैं. ऐसे में अवैध भवन निर्माण रोकने के लिए अब जिला विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण के दौरान बाहर बोर्ड पर भवन का नक्शा संख्या और प्राधिकरण की अनुमति लिखना अनिवार्य कर दिया है. जिससे कि पता चल सके कि निर्माण के दौरान भवन वैध तरीके से बन रहा है या नहीं.

सिटी मजिस्ट्रेट और जिला विकास प्राधिकरण सचिव ऋचा सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में अवैध निर्माण हुआ है. जिसको लेकर प्राधिकरण गंभीर है और लगातार इन निर्माण कार्यों को रोकने का काम कर रहा है. साथ ही सभी निर्माण कार्यों को रोकते हुए उनको तुरंत प्राधिकरण से नक्शा पास कराने और अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं.

अब भवन निर्माण के दौरान बोर्ड पर दर्शाना होगा नक्शा संख्या और प्राधिकरण की अनुमति.

उन्होंने कहा कि बिना प्राधिकरण के नक्शे और अनुमति के जो भी भवन निर्माण होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बहुत से निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है. उनके द्वारा अब नक्शे प्राधिकरण की अनुमति के लिए आवेदन किए जा रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि कमर्शियल भवन निर्माण के दौरान भवन स्वामी को निर्माण स्थल पर बोर्ड के माध्यम से नक्शा पास की संख्या और प्राधिकरण की अनुमति संख्या दर्शाना होगा. जिससे की आम आदमी के साथ-साथ अधिकारियों को पता चल सके कि भवन का निर्माण वैध तरीके से हो रहा है.

Last Updated : Jul 1, 2021, 11:32 AM IST
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