नैनीतालः दादरी के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मुख्य आरोपी बाहुबली डीपी यादव को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए डीपी यादव के अंतरिम जमानत को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. जिससे डीपी यादव को बड़ी राहत मिली है.
साल 1992 में दादरी विधायक महेंद्र भाटी की हुई थी हत्या
बता दें कि साल 1992 में दादरी विधायक महेंद्र भाटी की बाहुबली डीपी यादव, प्रवीण भाटी, पाल सिंह, करण यादव समेत अन्य लोगों ने दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने इन सभी लोगों को विधायक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.
तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधायक की हत्या के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित किया था. जबकि, सीबीआई की कोर्ट ने विधायक की हत्या के आरोप में सभी आरोपियों को 10 मार्च 2015 को आजीवन कारावास की सुनाई थी. जिसके बाद से सभी आरोपी जेल में बंद थे.
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वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीपी यादव को उसके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार की थी. जिसके बाद से डीपी यादव जेल से बाहर था और 21 जून को डीपी यादव की अंतरिम जमानत याचिका समाप्त हो रही थी.
जिसके बाद डीपी यादव की ओर से दोबारा से हाईकोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत याचिका को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीपी यादव की अंतरिम जमानत 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है.