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LOCKDOWN 3.0: शराब बिक्री से कुमाऊं मंडल को मिला 3 करोड़ का राजस्व

कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 4 मई को करीब 1 करोड़ 70 लाख और 5 मई को करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ.

Kumaon division gets revenue
कुमाऊं मंडल को मिला 4 करोड़ का राजस्व
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Published : May 5, 2020, 7:55 PM IST

हल्द्वानी: लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन बीते सोमवार को प्रदेशभर में शराब की दुकानें खोल दी गयीं. इस दौरान कुमाऊं मंडल के जिलों में करीब 70 शराब की दुकानें खुलीं हैं. शराब की दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़ती है. ऐसे में कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 4 मई को करीब 1 करोड़ 70 लाख और 5 मई को करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ.

ये भी पढ़ें: देहरादून वाले निकले बड़े पियक्कड़!, पहले दिन ही गटक गए 1.34 करोड़ की शराब

संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल के मुताबिक वित्तीय वर्ष कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के 286 शराब की दुकानों का आवंटन हुआ. 5 मई को 150 दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली और करीब 3 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ. संयुक्त आबकारी के मुताबिक अन्य दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं और इस हफ्ते के अंत तक सभी दुकानें पूरी तरह से खुल जाएंगी.

कुमाऊं मंडल को मिला 3 करोड़ का राजस्व

संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल के मुताबिक एक व्यक्ति 12 बोतल शराब खरीद सकता है. शराब खरीदते समय दुकानदार द्वारा बिल भी उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे में कोई दुकानदार बिल उपलब्ध नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन बीते सोमवार को प्रदेशभर में शराब की दुकानें खोल दी गयीं. इस दौरान कुमाऊं मंडल के जिलों में करीब 70 शराब की दुकानें खुलीं हैं. शराब की दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़ती है. ऐसे में कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 4 मई को करीब 1 करोड़ 70 लाख और 5 मई को करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ.

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संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल के मुताबिक वित्तीय वर्ष कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के 286 शराब की दुकानों का आवंटन हुआ. 5 मई को 150 दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली और करीब 3 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ. संयुक्त आबकारी के मुताबिक अन्य दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं और इस हफ्ते के अंत तक सभी दुकानें पूरी तरह से खुल जाएंगी.

कुमाऊं मंडल को मिला 3 करोड़ का राजस्व

संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल के मुताबिक एक व्यक्ति 12 बोतल शराब खरीद सकता है. शराब खरीदते समय दुकानदार द्वारा बिल भी उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे में कोई दुकानदार बिल उपलब्ध नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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