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हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब - उत्तराखंड सरकार

जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट
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Published : Jun 23, 2021, 6:47 AM IST

नैनीताल: जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट इस मुद्दे पर सख्त नजर आई. न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

गौर हो कि बीते 6 मार्च को हल्द्वानी की जेल में कैदी प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. बाद में मृतक की पत्नी भारती के द्वारा अपने पति की मौत को हत्या बताते हुए घटना की जांच की मांग की थी.

पढ़ें: सेना का जवान बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार

मृतक की पत्नी ने 6 मई 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र दायर किया था. पत्र का संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हल्द्वानी कारागार के 4 बंदी रक्षकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था.

लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के बाद भी अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसके बाद मृतका की पत्नी भारती के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, ताकि उनके पति के हत्यारों को सजा मिल सके.

नैनीताल: जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट इस मुद्दे पर सख्त नजर आई. न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

गौर हो कि बीते 6 मार्च को हल्द्वानी की जेल में कैदी प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. बाद में मृतक की पत्नी भारती के द्वारा अपने पति की मौत को हत्या बताते हुए घटना की जांच की मांग की थी.

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मृतक की पत्नी ने 6 मई 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र दायर किया था. पत्र का संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हल्द्वानी कारागार के 4 बंदी रक्षकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था.

लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के बाद भी अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसके बाद मृतका की पत्नी भारती के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, ताकि उनके पति के हत्यारों को सजा मिल सके.

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