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धारी देवी मंदिर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, प्रशासन से मांगा जवाब

श्रीनगर गढ़वाल के 300 साल पुराने ऐतिहासिक धारी देवी मंदिर क्षेत्र में लोगों के द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

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धारी देवी मंदिर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर सख्त हुआ हाई कोर्ट
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Published : Sep 4, 2020, 7:40 PM IST

नैनीताल: श्रीनगर गढ़वाल स्थित धारी देवी मंदिर क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, सचिव ऊर्जा,जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी, अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डीएम और एसडीएम पौड़ी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

धारी देवी मंदिर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर सख्त हुआ हाई कोर्ट

बता दें कि मंदिर समिति के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि बीते कुछ समय से स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है. जिसके कारण मंदिर आने जाने में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

पढ़ें- हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, पहले जत्थे में 100 श्रद्धालुओं को मिली अनुमति

लिहाजा अवैध अतिक्रमण को हटाया जाये. वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर उन्होंने प्रशासन से भी मांग की. मगर, प्रशासन ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की. जिसके बाद मजबूरन मंदिर समिति को हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा.

पढ़ें-देश के साथ प्रदेश की विकास दर को भी लगा 'झटका', 700 करोड़ के टैक्स बढ़ी उम्मीदें

आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी डीएम और एसडीएम पौड़ी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: श्रीनगर गढ़वाल स्थित धारी देवी मंदिर क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, सचिव ऊर्जा,जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी, अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डीएम और एसडीएम पौड़ी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

धारी देवी मंदिर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर सख्त हुआ हाई कोर्ट

बता दें कि मंदिर समिति के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि बीते कुछ समय से स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है. जिसके कारण मंदिर आने जाने में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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लिहाजा अवैध अतिक्रमण को हटाया जाये. वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर उन्होंने प्रशासन से भी मांग की. मगर, प्रशासन ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की. जिसके बाद मजबूरन मंदिर समिति को हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा.

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आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी डीएम और एसडीएम पौड़ी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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