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HC के वरिष्ठ अधिकारी का व्हाट्सएप हैक कर पैसे मांगने का मामला, आरोपी की जमानत याचिका खारिज - High Court senior officer WhatsApp hacker bail application rejected

नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी का व्हाट्सएप नंबर हैक कर हाइकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी और अन्य से रुपये मांगने के आरोप में कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है.

Nainital High court
व्हाट्सएप हैक कर पैसे मांगने का मामला
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Published : Jun 18, 2022, 8:07 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी का व्हाट्सएप हैक कर फर्जी मोबाइल नंबरों से हाईकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी और अन्य से पैसे की मांग करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले की सुनवाई के दौरान नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज की है.

आरोपी रेवाड़ी हरियाणा निवासी राकेश कुमार पुत्र राजेंद्र साह की जमानत अर्जी कोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 25 मई को मल्लीताल कोतवाली में हाईकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी जितेंद्र पोखरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई.

ये भी पढ़ें: 'अग्निपथ' का विराेध बना उत्तराखंड पुलिस की चुनौती, युवाओं की काउंसलिंग के लिए चलाया अभियान

उन्होंने बताया कि दो अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप कॉल की जा रही है, जिसमें आरोपी स्वयं को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज बता रहा है और हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों से 10-10 हजार के अमेजन कार्ड मांगे जा रहे हैं. इस मामले की जांच में पुलिस ने दूसरे ही दिन हरियाणा के युवक राकेश कुमार, पारस धागा और शरीफूल आलम को गिरफ्तार किया. राकेश के मोबाइल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक जज के नाम से की गई व्हाट्सएप कॉल की स्क्रीन शॉट भी मिले. इस आधार पर जिला न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज दी. जबकि, दूसरे आरोपी की जमानत अर्जी पर बाद में सुनवाई होगी.

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी का व्हाट्सएप हैक कर फर्जी मोबाइल नंबरों से हाईकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी और अन्य से पैसे की मांग करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले की सुनवाई के दौरान नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज की है.

आरोपी रेवाड़ी हरियाणा निवासी राकेश कुमार पुत्र राजेंद्र साह की जमानत अर्जी कोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 25 मई को मल्लीताल कोतवाली में हाईकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी जितेंद्र पोखरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई.

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उन्होंने बताया कि दो अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप कॉल की जा रही है, जिसमें आरोपी स्वयं को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज बता रहा है और हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों से 10-10 हजार के अमेजन कार्ड मांगे जा रहे हैं. इस मामले की जांच में पुलिस ने दूसरे ही दिन हरियाणा के युवक राकेश कुमार, पारस धागा और शरीफूल आलम को गिरफ्तार किया. राकेश के मोबाइल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक जज के नाम से की गई व्हाट्सएप कॉल की स्क्रीन शॉट भी मिले. इस आधार पर जिला न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज दी. जबकि, दूसरे आरोपी की जमानत अर्जी पर बाद में सुनवाई होगी.

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