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मछली के शिकार पर हाईकोर्ट सख्त, कुमाऊं कमिश्नर समेत इन अधिकारियों को किया तलब

भीमताल निवाशी संजीव पांडे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भीमताल झील में मत्स्य आखेट (मछलियों के शिकार) करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा तीस रूपये रोज पर आखेट करने का लाइसेंस दिया गया है.

हाईकोर्ट.
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Published : Jul 13, 2019, 1:08 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने भीमताल निवासी संजीव पांडे की जनहित याचिका पर गौर करते हुए कई अधिकारियों को तलब किया है. हाईकोर्ट ने मछलियों के शिकार के मामले में जिला पंचायत भीमताल, कुमाऊं कमिश्नर, जिलाधिकारी नैनीताल, उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल,एसएसपी और अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

मीडिया से बात करते अधिवक्ता याचिकाकर्ता.

बता दें कि भीमताल निवाशी संजीव पांडे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भीमताल झील में मत्स्य आखेट ( मछलियों के शिकार) करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा तीस रूपये रोज पर आखेट करने का लाइसेंस दिया गया है. जिसकी आड़ में लोगों द्वारा अवैध रूप से मछलियों का शिकार किया जा रहा है और उनके द्वारा बड़ी मछलियों के साथ-साथ छोटी और अन्य जलीय जीवों को मारा जा रहा है.

पढ़ें-हल्द्वानी से नैनीताल तक बनेगा 12KM लंबा रोप-वे, 20 मिनट में तय होगा 38 KM का सफर

उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया है कि झील में अनेक प्रजाति की मछलियां और जलीय जीव विद्यमान हैं. लेकिन मछलियों के आखेट करने पर झील का संतुलन बिगड़ने के साथ साथ जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने मछलियों के हो रहे शिकार पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी, कमिश्नर कुमाऊं, जिला पंचायत भीमताल, एसएसपी और उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल को कई बार ज्ञापन भी दिया जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने भीमताल निवासी संजीव पांडे की जनहित याचिका पर गौर करते हुए कई अधिकारियों को तलब किया है. हाईकोर्ट ने मछलियों के शिकार के मामले में जिला पंचायत भीमताल, कुमाऊं कमिश्नर, जिलाधिकारी नैनीताल, उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल,एसएसपी और अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

मीडिया से बात करते अधिवक्ता याचिकाकर्ता.

बता दें कि भीमताल निवाशी संजीव पांडे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भीमताल झील में मत्स्य आखेट ( मछलियों के शिकार) करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा तीस रूपये रोज पर आखेट करने का लाइसेंस दिया गया है. जिसकी आड़ में लोगों द्वारा अवैध रूप से मछलियों का शिकार किया जा रहा है और उनके द्वारा बड़ी मछलियों के साथ-साथ छोटी और अन्य जलीय जीवों को मारा जा रहा है.

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उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया है कि झील में अनेक प्रजाति की मछलियां और जलीय जीव विद्यमान हैं. लेकिन मछलियों के आखेट करने पर झील का संतुलन बिगड़ने के साथ साथ जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने मछलियों के हो रहे शिकार पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी, कमिश्नर कुमाऊं, जिला पंचायत भीमताल, एसएसपी और उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल को कई बार ज्ञापन भी दिया जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की.

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नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भीमताल झील में अवैध रूप से मछलियों के शिकार करने के मामले में हाई कोर्ट सख्त,,,

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हाइकोर्ट ने मछिलयों के शिकार के मामले में जिला पंचायत भीमताल , कुमायूं कमिश्नर, डी एम नैनीताल,उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल,एसएसपी,अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है।
Body:आपको बता दे की भीमताल निवाशी संजीव पांडे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भीमताल झील में मत्स्य आखेट ( मछलियों के शिकार ) करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा तीस रूपये रोज पर आखेट करने का लाइसेंस दिया गया है जिसकी आड़ में लोगो द्वारा अवैध रूप से मछलियो का शिकार किया जा रहा है और उनके द्वारा बड़ी मछलियो के साथ साथ छोटी और अन्य जलीय जीवो को मारा जा रहा है । Conclusion:झील में अनेक प्रजाति की मछलियाँ और जलीय जीव विद्यमान है परन्तु मछलियो के आखेट करने पर झील का सन्तुलन बिगड़ने के साथ साथ जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ रहा है इस अवैध रूप से हो रहे शिकार पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी,कमिश्नर कुमायूँ, जिला पंचायत भीमताल,एसएसपी और उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल को कई बार ज्ञापन भी दिया जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई।

बाइट - अविदित नौनियाल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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