नैनीतालः हाईकोर्ट ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद बोर्ड की सचिव मधु नेगी चौहान को दस्ती नोटिस जारी किया है. साथ ही सरकार और अन्य पक्षकारों से 27 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
बता दें कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि बोर्ड की सचिव मधु नेगी चौहान को हटाने के बावजूद वो पद पर बनी हुईं हैं.
मधु नेगी की ओर से कई वित्तीय फैसले लिए जा रहे हैं और वो लिमिट से अधिक चेक भी काट रहीं हैं. साथ ही बताया कि उन्होंने अपने पास बोर्ड के जरूरी कागजात और वाहन अपने पास रख लिए हैं. जिसके कारण बोर्ड में श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य लटक गए हैं.
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याचिकाकर्ता शमशेर सिंह का कहना है कि बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि सचिव पद पर आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी नियुक्त किया जाए. याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में प्रदेश सरकार, लेबर सचिव, लेबर कमिश्नर और सचिव मधु नेगी चौहान को पक्षकार बनाया गया है. फिलहाल, कोर्ट ने मधु नेगी चौहान को दस्ती नोटिस जारी किया है. साथ ही सरकार और अन्य से आगामी 27 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है.