नैनीतालः हाईकोर्ट ने सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए टैक्सी परमिटों का ब्योरा (Nainital New Taxi Permit) पेश करने को कहा था. कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा था कि साल 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए हैं? कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया है, कोर्ट को अवगत कराएं. जिस पर राज्य परिवहन आयुक्त देहरादून, संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी और अल्मोड़ा ने पूरा ब्योरा पेश किया.
हल्द्वानी और अल्मोड़ा संभागीय परिवहन प्राधिकरण की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है कि नैनीताल शहर के लिए वैध परमिटों की संख्या 366 है. उधर, परिवहन आयुक्त देहरादून की रिपोर्ट में बताया गया कि नैनीताल शहर के लिए वैध परमिटों की संख्या 1223 है. संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी और अल्मोड़ा से 3 जुलाई 2017 से अब तक 37 परमिटों का नवीनीकरण हुआ है. इसी तरह परिवहन आयुक्त देहरादून से नैनीताल शहर के लिए 400 परमिटों का नवीनीकरण किया गया.
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दरअसल, साल 2017 में प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी. इस मामले में नैनीताल टैक्सी यूनियन (Nainital Taxi Union) ने एक प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग की ओर से पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मोहर लगाई जा रही है. जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
जिससे वे साल 2017 के पहले की टैक्सियों को भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं. टैक्सी यूनियन के अनुसार, उनके पास नैनीताल में 250 टैक्सी के पार्किंग की जगह है. इसके बावजूद उनकी टैक्सियों को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. जबकि, बाहरी क्षेत्रों की टैक्सियों को नैनीताल में आने दिया जा रहा है. उन्हें नए परमिट जारी किए जाएं और पुराने परमिटों का नवीनीकरण किया जाए.