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हाईकोर्ट से गन्ना किसानों को बड़ी राहत, भुगतान के लिए नीलाम होगी चीनी

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Published : Jan 7, 2020, 12:59 PM IST

हरिद्वार की इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों के करोड़ो रुपए बकाया मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने चीनी की नीलामी के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट
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नैनीतालः हाईकोर्ट से गन्ना किसानों को अंतरिम राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया मामले में डीएम हरिद्वार को आदेश दिया है कि एक माह के भीतर शुगर मिल में जब्त चीनी की नीलामी कर उस पैसे को एक खाते में जमा कर कोर्ट को बताया जाए, ताकि निर्णय लिया जा सके कि किसान और बैंकों का भुगतान कैसे और कब किया जाना है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

गन्ना भुगतान पर हाईकोर्ट सख्त.

बता दें कि हरिद्वार निवासी नितिन समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार की इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 में 109 करोड़ का भुगतान बकाया है.

वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप में करीब 214 करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए, जबकि जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता का कहना है कि किसानों का गन्ना का भुगतान करने हेतु जब्त की गई चीनी की नीलामी करवाई जाए.

यह भी पढ़ेंः छात्रवृत्ति घोटाला: देहरादून और हरिद्वार SSP से हाईकोर्ट नाराज, कारण बताओ नोटिस जारी

मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को आदेश दिए हैं कि शुगर मिल में जब्त चीनी की एक माह के भीतर नीलामी करवा कर उससे प्राप्त हुए पैसे को एक अकाउंट में रखें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

नैनीतालः हाईकोर्ट से गन्ना किसानों को अंतरिम राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया मामले में डीएम हरिद्वार को आदेश दिया है कि एक माह के भीतर शुगर मिल में जब्त चीनी की नीलामी कर उस पैसे को एक खाते में जमा कर कोर्ट को बताया जाए, ताकि निर्णय लिया जा सके कि किसान और बैंकों का भुगतान कैसे और कब किया जाना है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

गन्ना भुगतान पर हाईकोर्ट सख्त.

बता दें कि हरिद्वार निवासी नितिन समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार की इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 में 109 करोड़ का भुगतान बकाया है.

वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप में करीब 214 करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए, जबकि जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता का कहना है कि किसानों का गन्ना का भुगतान करने हेतु जब्त की गई चीनी की नीलामी करवाई जाए.

यह भी पढ़ेंः छात्रवृत्ति घोटाला: देहरादून और हरिद्वार SSP से हाईकोर्ट नाराज, कारण बताओ नोटिस जारी

मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को आदेश दिए हैं कि शुगर मिल में जब्त चीनी की एक माह के भीतर नीलामी करवा कर उससे प्राप्त हुए पैसे को एक अकाउंट में रखें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

Intro:नोट- बाईट मेल से भेजी है।

Summry

हरिद्वार इकबालपुर चीनी मिल में जब्त की गई चीनी की नीलामी करने के हाई कोर्ट ने दिया आदेश।

Intro

नैनीताल हाईकोर्ट से हरिद्वार इकबालपुर के गन्ना किसानों को अंतरिम राहत मिली है, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया मामले पर डीएम हरिद्वार को आदेश दिया है कि 1 माह के भीतर शुगर मिल में जब्त चीनी की नीलामी कर उस पैसे को एक खाते में जमा कर कोर्ट को बताएं ताकि निर्णय लिया जा सके कि किसान और बैंकों को भुगतान कैसे और कब किया जाना है मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी


Body:आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी नितिन समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार की इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 में 109 करोड़ का भुगतान बकाया है, वही याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप में करीब 214 करोड़ पर विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए जबकि जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता का कहना है कि किसानों का गन्ना का भुगतान करने हेतु जप्त की गई चीनी की नीलामी करवाई जाए,


Conclusion:मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को आदेश दिए हैं कि शुगर मिल में जबकि चीनी की एक माह के भीतर नीलामी करवा कर उससे प्राप्त हुए पैसे को एक अकाउंट में रखें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

बाईट- वीरेंद्र सिंह अधिकारी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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