नैनीतालः हाईकोर्ट से गन्ना किसानों को अंतरिम राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया मामले में डीएम हरिद्वार को आदेश दिया है कि एक माह के भीतर शुगर मिल में जब्त चीनी की नीलामी कर उस पैसे को एक खाते में जमा कर कोर्ट को बताया जाए, ताकि निर्णय लिया जा सके कि किसान और बैंकों का भुगतान कैसे और कब किया जाना है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.
बता दें कि हरिद्वार निवासी नितिन समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार की इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 में 109 करोड़ का भुगतान बकाया है.
वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप में करीब 214 करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए, जबकि जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता का कहना है कि किसानों का गन्ना का भुगतान करने हेतु जब्त की गई चीनी की नीलामी करवाई जाए.
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मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को आदेश दिए हैं कि शुगर मिल में जब्त चीनी की एक माह के भीतर नीलामी करवा कर उससे प्राप्त हुए पैसे को एक अकाउंट में रखें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.