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अमरदेई शाह रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी रहेंगी, हाईकोर्ट ने निरस्त की चुनौती देने वाली याचिका - रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष

रुद्रप्रयाग की नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह (Rudraprayag District Panchayat President Amardei Shah) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. यानी अरदेई शाह रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी रहेंगी.

Nainital High Court News
नैनीताल हाईकोर्ट समाचार
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Published : Nov 5, 2022, 6:39 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग की नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका (High Court dismissed petition) को निरस्त कर दिया है. मामले के अनुसार रुद्रप्रयाग निवासी ज्योति देवी ने याचिका दायर कर कहा था कि इस वर्ष दो जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनी गईं अमरदेई शाह पत्नी कुलदीप सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था.

सीट रिक्त होने के बाद 11 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग की ओर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की गई. 20 अक्टूबर को हुए चुनाव में फिर से अमरदेई शाह अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दी गईं. याचिकाकर्ता का कहना था कि जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव में अध्यक्ष को पदच्युत कर दिया गया था तो फिर से उनको अध्यक्ष चुना जाना असंवैधानिक है. इसलिए उनका निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए.
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सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार जिला न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर उनके चुनाव को चुनौती देनी चाहिए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग की नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका (High Court dismissed petition) को निरस्त कर दिया है. मामले के अनुसार रुद्रप्रयाग निवासी ज्योति देवी ने याचिका दायर कर कहा था कि इस वर्ष दो जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनी गईं अमरदेई शाह पत्नी कुलदीप सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था.

सीट रिक्त होने के बाद 11 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग की ओर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की गई. 20 अक्टूबर को हुए चुनाव में फिर से अमरदेई शाह अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दी गईं. याचिकाकर्ता का कहना था कि जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव में अध्यक्ष को पदच्युत कर दिया गया था तो फिर से उनको अध्यक्ष चुना जाना असंवैधानिक है. इसलिए उनका निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए.
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सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार जिला न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर उनके चुनाव को चुनौती देनी चाहिए.

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