नैनीताल: 10 हेक्टेयर से कम वाले जंगलों को जंगल ना मानने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. वहीं, राज्य सरकार के 21 नवंबर के इस आदेश को केंद्र सरकार ने भी गलत माना है. लिहाजा, कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है.
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के 21 नवंबर के इस आदेश को केंद्र सरकार ने भी गलत माना है.
आपको बता दें कि नैनीताल निवासी अजय रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 10 हेक्टेयर से कम के जंगलों को जंगल की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, याचिका में कहा गया है कि सरकार ने उन जंगलों को भी जंगल मानने से इनकार किया गया है जहां पर 60% से कम पेड़ों की संख्या है और उन स्थानों में स्थानीय पेड़ों की संख्या 75% से कम है.
इस दौरान याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के इस आदेश के बाद जंगलों में अवैध तस्करों की संख्या बढ़ेगी और लोग बेतहाशा जंगलों का कटान करेंगे. वहीं, जंगलों में अवैध रूप से निर्माण भी होगा, जो आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है.
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याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 1995 में दिए टी एन गोंडावर्मन वर्सेस केंद्र सरकार के आदेश का भी जिक्र किया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी वनक्षेत्र चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष का हो या राज्य सरकार द्वारा घोषित हो या ना हो वह वन क्षेत्र माना जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्यों की सरकार को आदेश दिए थे कि सभी राज्य अपने क्षेत्रों का चयनित कर उनको वन की श्रेणी में लाएं.