नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की तैनाती के मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से 22 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में आज इस मामले पर सुनवाई हुई. आज सरकार की ओर से कहा गया कि इन पदों पर जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये इसी साल मई में प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी.
इसी बीच इस मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्देश जारी कर दिये गये. इसके बाद केन्द्र सरकार की ओर से भी सभी राज्यों के लिये एक निर्देश जारी कर दिये गये. अब प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन में इन पदों को भरने की तैयारी कर रही है. इसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कब तक सरकार इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. 22 दिसम्बर तक कोर्ट को अवगत कराएं. अब मामले की अगली सुनवाई 22 दिसम्बर को होगी.
मामले के अनुसार समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया. जिसके बाद एक जनहित याचिका दायर की गई. जिसमें कहा गया राज्य में 11 जिलों में अध्यक्षों और सदस्यों के अभाव में उपभोक्ता फोरम की अदालत निष्क्रिय पड़े हैं. सिर्फ दो जनपदों में काम हो रहा है. जिसकी वजह उपभोक्ताओं को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है.