ETV Bharat / state

नैनीताल HC में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई, शपथ-पत्र पेश करने के आदेश - petition filed against the increase electricity rates in Nainital High court

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि निगम उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने से पहले सिक्योरिटी मनी लेता है और उसकी एफडी बनाता है. ऐसे में एफडी से मिलने वाले ब्याज से उपभोक्ताओं को बिलों में छूट दे. ऐसे में अब कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को नियत की है.

Nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई
author img

By

Published : Mar 4, 2022, 4:51 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे खंडपीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट में 24 मार्च तक शपथ पत्र की प्रति पेश करने को कहा है. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को नियत की गई है.

शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. आरटीआई क्लब देहरादून की ओर से कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश का ऊर्जा विभाग हर साल विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी करता आ रहा है. ऐसे में विद्युत निगम की इस साल भी बिजली दरों में बढ़ोत्तरी करने की योजना है, जिससे गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

जनहित याचिका में कहा गया है कि निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभक्ताओं से सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करवाता है और उस रकम की एफडी भी बनाता है. ऐसे में इस एफडी से मिलने वाले ब्याज का लाभ उपभक्ताओं को दिया जाए क्योंकि निगम ने यह पैसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया जो करीब सोलह सौ करोड़ है जबकि निगम के पास अभी 27 लाख उपभोक्ता है.
पढ़ें- गंगा में खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 8 मार्च तक राज्य सरकार से मांगा जवाब

ऐसे में निगम इस एफडी की रकम को नहीं निकाल सकता है क्योंकि यह पब्लिक मनी है. जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि निगम फिर से इस पैसे की एफडी बनाए और उससे मिलने वाले ब्याज से उपभोक्ताओं को बिलों में छूट दे. लिहाजा, सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को नियत की है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे खंडपीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट में 24 मार्च तक शपथ पत्र की प्रति पेश करने को कहा है. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को नियत की गई है.

शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. आरटीआई क्लब देहरादून की ओर से कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश का ऊर्जा विभाग हर साल विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी करता आ रहा है. ऐसे में विद्युत निगम की इस साल भी बिजली दरों में बढ़ोत्तरी करने की योजना है, जिससे गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

जनहित याचिका में कहा गया है कि निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभक्ताओं से सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करवाता है और उस रकम की एफडी भी बनाता है. ऐसे में इस एफडी से मिलने वाले ब्याज का लाभ उपभक्ताओं को दिया जाए क्योंकि निगम ने यह पैसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया जो करीब सोलह सौ करोड़ है जबकि निगम के पास अभी 27 लाख उपभोक्ता है.
पढ़ें- गंगा में खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 8 मार्च तक राज्य सरकार से मांगा जवाब

ऐसे में निगम इस एफडी की रकम को नहीं निकाल सकता है क्योंकि यह पब्लिक मनी है. जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि निगम फिर से इस पैसे की एफडी बनाए और उससे मिलने वाले ब्याज से उपभोक्ताओं को बिलों में छूट दे. लिहाजा, सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को नियत की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.