नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर में हुई आगजनी और फायरिंग मामले में शनिवार को सुनवाई की. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ता ने शनिवार को कुछ कागजी कार्यवाही के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर मुकर्रर की है.
दरअसल, बीते 15 नवंबर को कुछ लोगों ने सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित सतखोल घर में आगजनी और फायरिंग की थी. पुलिस ने इस मामले में क्षेत्रीय भाजपा नेता कुंदन चीलवाल और राकेश कपिल समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्य आरोपी कुंदन चीलवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी.
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट ने कहा था कि वे इस वारदात में शामिल नहीं है. कुछ लोग राजनीतिक कारणों के चलते उन्हें इस मामले में फंसा रहे हैं. जबकि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है. सुनवाई के दौरान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने कोर्ट ने कहा था कि जाति-धर्म को लेकर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था. याचिकाकर्ता इस केस का मुख्य आरोपी है, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की है.
खुर्शीद ने अधिवक्ताओं ने कोर्ट में ये भी कहा था कि कुंदन सिंह चिलवाल के नेतृत्व में ही लोगों ने घर में आगजनी और फायरिंग की थी, जिसके चलते उनके आवास का भारी नुकसान हुआ है. इस मामले में पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी चिलवाल बाहर घूम रहा है.
कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद सरकार और खुर्शीद के अधिवक्ताओं से इस मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन शनिवार को याचिकाकर्ता ने कागजी कार्यवाही के लिए कुछ समय मांगा, इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर का तारीख मुकर्रर की है.