नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी में बन रहे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम का काम समय से पूरा नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व पेयजल निगम से पूछा है कि वर्तमान में वहां के कार्यो की स्थिति से स्पष्ट कराए.
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि वहां पर पिछले एक साल में कौन-कौन से खेल हुए, कितने लोगों को परिशिक्षण दिया है और कितने परिशिक्षण देने वाले कर्मचारी है. इसका पूरा चार्ट बनाकर चार सप्ताह में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी.
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इस मामले में हल्द्वानी निवासी अमीत खोलिया ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है. जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है. सरकार इस स्टेडियम को बनाने के लिए बार-बार निर्माण एजेंसियों को बदल रही है. अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण को ठेका दिया है. इस स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम होने थे, लेकिन काम पूरा नहीं होने पर केंद्र सरकार अब अन्य जगह तलाश रही है.
पूर्व मंत्री अरविंद पांडेय ने भी इस पर सवाल किया है कि इस स्टेडियम में बहुत सी कमियां है, जिन्हें पूर्ण करना आवश्यक ह. तभी यहां राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जबकि इसकी निर्माण पूर्ण होने की तिथि निकल चुकी है.
प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचिंग करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है. राज्य के हाथ से 38वें खेल महाकुंभ भी निकल गया है और जनता के पैंसे का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की है कि इसका निर्माण कार्य तय समय सीमा में कराया जाय.