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श्रीनगर एनआईटी मामला: हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, सरकार के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैतीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में उनको स्थाई कैंपस नहीं मिला है.

Nainital High cour
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Published : Apr 25, 2019, 9:36 PM IST

Updated : Apr 25, 2019, 10:48 PM IST

नैनीताल: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) श्रीनगर गढ़वाल को शिफ्ट करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की का कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार को एनआईटी निर्माण के लिए 4 जगह चिन्हित करने के आदेश दिए थे. लेकिन सरकार ने अबतक कोई भी जगह चिन्हित नहीं कर सकी. इस बारे में कोर्ट ने अपनी नारजगी जताते हुए कहा कि सरकार एनआईटी के निर्माण में टालमटोल कर रही है. वहीं बार-बार जगह बदले के मामले में भी कोर्ट से सरकार को फटकार लगाई.

अभिजय नेगी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

पढ़ें- चैंपियन Vs कर्णवाल: जांच के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी, अजय भट्ट बोले- होगी सख्त कार्रवाई

बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैतीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में उनको स्थाई कैंपस नहीं मिला है. छात्र काफी लंबे समय से एनआईटी के स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

पढ़ें- केदारनाथ धाम में अभी भी जमी हुई है 15 फीट से ज्यादा बर्फ, कैसे होगी यात्रा?

याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं वो जर्जर स्थित में है, जो कभी भी गिर सकती है. जिससे बड़ा हादस हो सकता है. याचिकाकार्त का कहना था कि स्थायी कैंपस की मांग करे रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जबकी एक का गंभीर स्थिति में उपचार चल रहा है. जिसका खर्च राज्य सरकार और एनआईटी वहन करे.

नैनीताल: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) श्रीनगर गढ़वाल को शिफ्ट करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की का कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार को एनआईटी निर्माण के लिए 4 जगह चिन्हित करने के आदेश दिए थे. लेकिन सरकार ने अबतक कोई भी जगह चिन्हित नहीं कर सकी. इस बारे में कोर्ट ने अपनी नारजगी जताते हुए कहा कि सरकार एनआईटी के निर्माण में टालमटोल कर रही है. वहीं बार-बार जगह बदले के मामले में भी कोर्ट से सरकार को फटकार लगाई.

अभिजय नेगी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

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बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैतीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में उनको स्थाई कैंपस नहीं मिला है. छात्र काफी लंबे समय से एनआईटी के स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

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याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं वो जर्जर स्थित में है, जो कभी भी गिर सकती है. जिससे बड़ा हादस हो सकता है. याचिकाकार्त का कहना था कि स्थायी कैंपस की मांग करे रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जबकी एक का गंभीर स्थिति में उपचार चल रहा है. जिसका खर्च राज्य सरकार और एनआईटी वहन करे.




स्लग- जवाब

रिपोर्ट- गौरव जोशी

स्थान- नैनीताल

एंकर- श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी से एनआईटी को शिफ्ट करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना के निर्देश दिए है,, क्यों कि हाई कोर्ट ने सरकार को एन आई टी निर्माण के लिए 4 जगह चिंहित करने के आदेश दिए थे लेकिन सरकार ने अब तक कोई जगह चिन्हित नही करी,, वही कोर्ट ने माना कि सरकार एन आई टी ने निर्माण के लिए टालमटोल कर रही है,, वही बार बार जगह बदले के मामले में कोर्ट से सरकार को फटकार भी लागई है।
आपको बता दे कि कालेज के पुर्व छात्र जसवीर सिह ने नैनीताला हाईकोट में जनहित याचिका दायर कर कहा है की उनके कालेज को बने 9 साल हो गए है लेकिन 9 सालो के बाद भी उनको स्थाई कैम्पस नही मिला जिसको लेकर छात्रा काफी लंबे समय से स्थाई कैम्पस की माॅग कर रहे है मगर सरकार उनकी इन माॅगो की तरफ कोई घ्यान नही दे रही है साथ ही वो अभी जिस जगह पढ रहे है वो बिलडीग भी जर्जर स्थिती में जहा कभी भी बढा हादसा हो सकता है,,, साथ ही याचिकाकार्त का कहना है की कैम्पस की माॅग करे रही 1 छात्रा की सडक हादसे में मौत तक हो गई जबकी एक का गंभीर स्थति में उपचार चल रहा है,,, जिसका खर्च राज्य सरकार और एनआईटी वहन करे,,,

बाइट- अभिजय नेगी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता





Last Updated : Apr 25, 2019, 10:48 PM IST
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