नैनीताल: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) श्रीनगर गढ़वाल को शिफ्ट करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की का कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार को एनआईटी निर्माण के लिए 4 जगह चिन्हित करने के आदेश दिए थे. लेकिन सरकार ने अबतक कोई भी जगह चिन्हित नहीं कर सकी. इस बारे में कोर्ट ने अपनी नारजगी जताते हुए कहा कि सरकार एनआईटी के निर्माण में टालमटोल कर रही है. वहीं बार-बार जगह बदले के मामले में भी कोर्ट से सरकार को फटकार लगाई.
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बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैतीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में उनको स्थाई कैंपस नहीं मिला है. छात्र काफी लंबे समय से एनआईटी के स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.
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याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं वो जर्जर स्थित में है, जो कभी भी गिर सकती है. जिससे बड़ा हादस हो सकता है. याचिकाकार्त का कहना था कि स्थायी कैंपस की मांग करे रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जबकी एक का गंभीर स्थिति में उपचार चल रहा है. जिसका खर्च राज्य सरकार और एनआईटी वहन करे.