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भाजपा से निष्कासित विधायक प्रणव चैंपियन को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने कही ये बात

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Published : Jul 29, 2019, 4:33 PM IST

17 जुलाई को राज्य और केंद्र ने विधायक चैंपियन की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने के साथ उनको दिए गए शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए थे

विधायक प्रणव सिंह चैंपियन

नैनीताल: बीजेपी से निष्कासित हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वाई प्लस सुरक्षा हटाये जाने के मामले पर सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. चैंपियन की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वो विधायक चैंपियन की प्रत्यावेदन पर विचार करें. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है तो उन्हें सुरक्षा दें.

पढ़ें- वर्ल्ड टाइगर डे पर PM मोदी ने जारी किए आंकड़ें, 10 साल में उत्तराखंड में दोगुनी हुई बाघों की संख्या

साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार एसएसपी को आदेश दिए कि वह कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के प्रत्यावेदन पर विचार कर एक सप्ताह के भीतर उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण करे. वहीं कोर्ट ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है.

ललीत शर्मा

पढ़ें- पूर्व सैनिक की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, CCTV में कैद हुई घटना

बता दें कि विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 25 सालों से उन्हें केंद्र सरकार की ओर से वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई थी. लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ दिन पहले यह सुरक्षा वापस ले ली. जिसके चलते उनके परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है. साथ ही याचिका में कहा गया था कि सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ उनके बंदूक के 3 लाइसेंस भी वापस ले लिए हैं. लिहाज उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए. वही विधायक चैंपियन ने सरकार से अपनी सुरक्षा वापस लेने का कारण पूछा है?

नैनीताल: बीजेपी से निष्कासित हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वाई प्लस सुरक्षा हटाये जाने के मामले पर सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. चैंपियन की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वो विधायक चैंपियन की प्रत्यावेदन पर विचार करें. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है तो उन्हें सुरक्षा दें.

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साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार एसएसपी को आदेश दिए कि वह कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के प्रत्यावेदन पर विचार कर एक सप्ताह के भीतर उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण करे. वहीं कोर्ट ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है.

ललीत शर्मा

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बता दें कि विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 25 सालों से उन्हें केंद्र सरकार की ओर से वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई थी. लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ दिन पहले यह सुरक्षा वापस ले ली. जिसके चलते उनके परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है. साथ ही याचिका में कहा गया था कि सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ उनके बंदूक के 3 लाइसेंस भी वापस ले लिए हैं. लिहाज उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए. वही विधायक चैंपियन ने सरकार से अपनी सुरक्षा वापस लेने का कारण पूछा है?

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भाजपा से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नहीं मिली नैनीताल हाईकोर्ट से राहत।

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कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी जान का खतरा बताया साथ ही सुरक्षा की मांग की जिस पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंग नाथन और न्यायधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की प्रत्यावेदन पर विचार करें और उन्हें लगता है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है तो उन्हें सुरक्षा दे।


Body:भाजपा से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वाइ प्लस सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा हटाने के मामले में चैंपियन को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने चैंपियन की सुरक्षा के लिए एसएसपी हरिद्वार को प्रत्यावेदन देने को कहा है, साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार के एसएसपी को आदेश दिए कि वह कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के प्रत्यावेदन पर विचार कर 1 सप्ताह के भीतर उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण करें,,, वही कोर्ट ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है


Conclusion:आपको बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनको केंद्र सरकार से वाई प्लस सुरक्षा पिछले 25 सालों से मिली हुई थी परंतु सरकार ने उन्हें कुछ दिन पहले यह सुरक्षा वापस ले ली जिसके चलते उनको उनके परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है, साथ ही याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ उनके बंदूक के 3 लाइसेंस भी वापस ले लिए हैं, वहीं याचिका में कहा गया है कि उनका परिवार पिछले 200 सालों से जाना पाना परिवार रहा है, लिहाज उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए,,,
वही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सरकार से अपनी सुरक्षा वापस लेने का कारण पूछा है।

बाईट- ललित शर्मा, अधिवक्ता केंद्र सरकार।
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