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लोहाघाट विधायक के निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, HC ने याचिकाकर्ता को दिए निर्देश - petition against Lohaghat MLA Khushal Singh

लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका की खामियों को 10 नवंबर तक दूर करने के निर्देश दी है. मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

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Published : Nov 2, 2022, 6:54 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को चुनाव में मिली जीत (Lohaghat MLA Khushal Singh got victory in the election) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ (Single Bench of Justice Ravindra Maithani) ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से 11 नवंबर तक याचिका में मौजूद कमियों को दूर करने को कहा.

वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से कहा गया कि चुनाव याचिका में कई कमियां हैं, इसलिए याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. कांग्रेस ने कोर्ट से इसे निरस्त करने की मांग की. अदालत ने इसके जवाब में कहा सभी कमियां दूर किए जाने योग्य हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता को 11 नवंबर तक सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं. अब याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

बता दें कि लोहाघाट विधानसभा सीट (Lohaghat assembly seat) पर कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी को चुनाव में जीत मिली थी. जिसके खिलाफ पराजित प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया (Puran Singh Furtyal filed petition in High Court ) था. याचिका में कहा गया कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया, लेकिन उन्होंने शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया. जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था. यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी. नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छुपाया है. यहीं नहीं चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने दो सरकारी ठेके लिए हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को चुनाव में मिली जीत (Lohaghat MLA Khushal Singh got victory in the election) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ (Single Bench of Justice Ravindra Maithani) ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से 11 नवंबर तक याचिका में मौजूद कमियों को दूर करने को कहा.

वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से कहा गया कि चुनाव याचिका में कई कमियां हैं, इसलिए याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. कांग्रेस ने कोर्ट से इसे निरस्त करने की मांग की. अदालत ने इसके जवाब में कहा सभी कमियां दूर किए जाने योग्य हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता को 11 नवंबर तक सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं. अब याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

बता दें कि लोहाघाट विधानसभा सीट (Lohaghat assembly seat) पर कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी को चुनाव में जीत मिली थी. जिसके खिलाफ पराजित प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया (Puran Singh Furtyal filed petition in High Court ) था. याचिका में कहा गया कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया, लेकिन उन्होंने शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया. जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था. यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी. नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छुपाया है. यहीं नहीं चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने दो सरकारी ठेके लिए हैं.

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