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इमरान हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा - haldwani court

इमरान हत्याकांड में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इमरान हत्या कांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
इमरान हत्या कांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
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Published : Apr 13, 2021, 10:16 PM IST

हल्द्वानी: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की कोर्ट ने इमरान हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 24 सितंबर 2011 का है.

हल्द्वानी के लाइन नंबर 17 निवासी इमरान की लाश लालकुआं-हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के किनारे मिली थी. युवक को गोली मारकर हत्या की गई थी. पूरे मामले में मृतक के चाचा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हल्द्वानी थाने में मामला दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें: रामनगर: पति-पत्नी के विवाद में ममेरे भाई की गोली मारकर हत्या

जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अफजाल, सलाउद्दीन और नईम के खिलाफ धारा 302, 34, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में कोर्ट ने 10 गवाहों के बयान के आधार पर अफजाल, सलाउद्दीन, अलाउद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथी 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

बताया जा रहा है कि इमरान के पिता की भी पूर्व में हत्या हुई थी. इस हत्या मामले में नईम को हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाया था, लेकिन बाद में नईम अपर कोर्ट से रिहा हो गया था. जिसके बाद नईम, इमरान के परिवार से द्वेष भावना रखता था. बताया जा रहा है कि इमरान के हत्या वाले दिन तीनों आरोपी हल्द्वानी में एक जलसे में शामिल थे और इमरान को बहला-फुसलाकर रेलवे लाइन पर ले जाकर गोली मार दी थी.

हल्द्वानी: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की कोर्ट ने इमरान हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 24 सितंबर 2011 का है.

हल्द्वानी के लाइन नंबर 17 निवासी इमरान की लाश लालकुआं-हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के किनारे मिली थी. युवक को गोली मारकर हत्या की गई थी. पूरे मामले में मृतक के चाचा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हल्द्वानी थाने में मामला दर्ज कराया था.

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जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अफजाल, सलाउद्दीन और नईम के खिलाफ धारा 302, 34, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में कोर्ट ने 10 गवाहों के बयान के आधार पर अफजाल, सलाउद्दीन, अलाउद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथी 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

बताया जा रहा है कि इमरान के पिता की भी पूर्व में हत्या हुई थी. इस हत्या मामले में नईम को हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाया था, लेकिन बाद में नईम अपर कोर्ट से रिहा हो गया था. जिसके बाद नईम, इमरान के परिवार से द्वेष भावना रखता था. बताया जा रहा है कि इमरान के हत्या वाले दिन तीनों आरोपी हल्द्वानी में एक जलसे में शामिल थे और इमरान को बहला-फुसलाकर रेलवे लाइन पर ले जाकर गोली मार दी थी.

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