नैनीताल: डीएम सविन बंसल ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक- विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम) का सभी अस्पताल हर हाल में पालन करें. उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों को तुरंत सील करने के आदेश दिए.
डीएम ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सभी छोटे बड़े अस्पतालों और क्लीनिकों की नियमित रूप से चेकिंग की जाए.
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जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड मशीनों में साइलेंट ऑब्जर्वर ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के आदेश दिए हैं ताकि जिले में किसी भी प्रकार से लिंग परीक्षण न हो सके.
डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि बाहरी क्षेत्र से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर विशेष निगरानी रखी जाए. उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि गर्भवती महिलाएं अस्पतालों में आकर कहीं लिंग परीक्षण तो नहीं करा रहीं. डीएम ने लिंग परीक्षण होने की सूचना देने वाले व्यक्ति को 10000 रुपये इनाम देने की घोषणा की. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि नाम बताने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी.