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जिला जज चमोली नियुक्त किये गये धरम सिंह, आदेश जारी

काशीपुर के पीठासीन अधिकारी धरम सिंह को जिला जज चमोली नियुक्त किया गया है. वे धनंजय चतुर्वेदी का स्थान लेंगे. धनंजय चतुर्वेदी को बीते दिन हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था.

Dharam Singh District Judge Chamoli
जिला जज चमोली नियुक्त किये गये धरम सिंह
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Published : Jul 27, 2023, 5:45 PM IST

नैनीताल: श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी धरम सिंह को चमोली का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. धरम सिंह धनन्जय चतुर्वेदी का स्थान लेंगे. धनंजय चतुर्वेदी को हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में धरम सिंह से शीघ्र जिला जज चमोली के पदभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्रालय उत्तराखण्ड के अपर सचिव शमशेर अली को काशीपुर श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनाया है. इसकी संस्तुति शासन स्तर के लिए भेज दी गई है.

जिला जज धनंजय चतुर्वेदी पर आरोप था कि वे कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के दौरान अनुपस्थित थे. यही नहीं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद उनके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी के निजता का हनन भी किया.
ये भई पढ़ेंः अंकिता भंडारी हत्याकांड: HC ने की आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा

इस मामले में जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी को 11 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इस मामले में जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने जो सफाई दी, उसे संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद जिला जज चमोली को निलंबित कर दिया गया.

नैनीताल: श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी धरम सिंह को चमोली का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. धरम सिंह धनन्जय चतुर्वेदी का स्थान लेंगे. धनंजय चतुर्वेदी को हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में धरम सिंह से शीघ्र जिला जज चमोली के पदभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्रालय उत्तराखण्ड के अपर सचिव शमशेर अली को काशीपुर श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनाया है. इसकी संस्तुति शासन स्तर के लिए भेज दी गई है.

जिला जज धनंजय चतुर्वेदी पर आरोप था कि वे कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के दौरान अनुपस्थित थे. यही नहीं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद उनके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी के निजता का हनन भी किया.
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इस मामले में जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी को 11 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इस मामले में जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने जो सफाई दी, उसे संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद जिला जज चमोली को निलंबित कर दिया गया.

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