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कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई 20 साल की सजा, 3 दिनों तक नाबालिग को बंधक बनाकर किया था रेप

नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी ने नाबालिग लड़की को तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा था.

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Published : Jun 6, 2023, 7:29 PM IST

हल्द्वानी: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला विशेष न्यायाधीश और स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी नंदन सिंह की कोर्ट ने सुनाया है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 31 नवंबर 2020 लालकुआं कोतवाली क्षेत्र का है. दोषी कविंद्र सिंह बसेड़ा ने पहले शादी करने की बात कहकर नाबालिग को बहलाया फुसलाया और फिर उसके साथ संबंध. हालांकि जब नाबालिग को पता चला कि दोषी शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है तो दोनों में अनबन होने लगी. इस पर कविंद्र किशोरी को बहला-फुसला कर लालकुआं के समीप जंगल में ले गया और वहां एक झोपड़ी में बंधक बनाकर तीन दिन तक उसके साथ रेप किया.
पढे़ं- भारतीय नारी रक्षा सेना अध्यक्ष और उसके बेटे पर रेप का मुकदमा दर्ज, एक आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट

इस दौरान परिवार वाले अपनी नाबालिग बेटी को ढूंढ रहे थे. तीन दिनों तक जब किशोरी घर नहीं पहुंची तो उसके भाई ने 31 नवंबर 2020 को लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां शक के आधार पर पीड़िता के परिवार वालों ने दोषी के बारे में बताया. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद करते हुए दोषी को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने पूरे मामले में धारा 363 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. मामले में डीएनए जांच भी की गई. 21 दिसंबर 2020 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए.

सड़क हादसे का शिकार हुआ साइकिल सवार: लालकुआं में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डंपर ने साइकिल सवार को रौंद दिया. मौके पर मौजूद लोग तत्काल साइकिल सवार को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक का नाम हल्दूचौड़ दीना डी-क्लास गांव निवासी सुरेश चंद्र जोशी 48 वर्ष बताया जा रहा है, जो सिडकुल में नौकरी करता था.

हल्द्वानी: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला विशेष न्यायाधीश और स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी नंदन सिंह की कोर्ट ने सुनाया है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 31 नवंबर 2020 लालकुआं कोतवाली क्षेत्र का है. दोषी कविंद्र सिंह बसेड़ा ने पहले शादी करने की बात कहकर नाबालिग को बहलाया फुसलाया और फिर उसके साथ संबंध. हालांकि जब नाबालिग को पता चला कि दोषी शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है तो दोनों में अनबन होने लगी. इस पर कविंद्र किशोरी को बहला-फुसला कर लालकुआं के समीप जंगल में ले गया और वहां एक झोपड़ी में बंधक बनाकर तीन दिन तक उसके साथ रेप किया.
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इस दौरान परिवार वाले अपनी नाबालिग बेटी को ढूंढ रहे थे. तीन दिनों तक जब किशोरी घर नहीं पहुंची तो उसके भाई ने 31 नवंबर 2020 को लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां शक के आधार पर पीड़िता के परिवार वालों ने दोषी के बारे में बताया. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद करते हुए दोषी को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने पूरे मामले में धारा 363 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. मामले में डीएनए जांच भी की गई. 21 दिसंबर 2020 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए.

सड़क हादसे का शिकार हुआ साइकिल सवार: लालकुआं में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डंपर ने साइकिल सवार को रौंद दिया. मौके पर मौजूद लोग तत्काल साइकिल सवार को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक का नाम हल्दूचौड़ दीना डी-क्लास गांव निवासी सुरेश चंद्र जोशी 48 वर्ष बताया जा रहा है, जो सिडकुल में नौकरी करता था.

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