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कैदियों की मौत का मामला, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी जांच - सुशीला तिवारी अस्पताल में कैदियों की मौत

कैदियों की मौत के मामले में नैनीताल जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है. जांच का जिम्मा सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को दिया गया है.

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Published : Oct 28, 2020, 9:40 PM IST

हल्द्वानी: सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई दो कैदियों के मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी. जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है. सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है. किसी भी व्यक्ति को इन कैदियों के मौत के मामले में कुछ कहना या कोई प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करनी हो तो वो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में दे सकते हैं.

नैनीताल जिला अधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि बीते दिन सितारगंज जेल में बंद दो कैदियों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. उनका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था. कैदियों का नाम पहलवान सिंह निवासी ग्राम सतवाली और जसवीर सिंह निवासी ग्राम कुंवरपुर सिसैया थाना सितारगंज था.

पढ़ें- आग से धधक रहे हर्षिल घाटी के जंगल, वन संपदा हो रही खाक

जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को सौंपी है. सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने कहा कि दोनों कैदियों की मौत या फिर घटना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बयान, साक्ष्य और प्रमाण हो तो वे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय हल्द्वानी में प्रस्तुत करें.

हल्द्वानी: सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई दो कैदियों के मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी. जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है. सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है. किसी भी व्यक्ति को इन कैदियों के मौत के मामले में कुछ कहना या कोई प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करनी हो तो वो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में दे सकते हैं.

नैनीताल जिला अधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि बीते दिन सितारगंज जेल में बंद दो कैदियों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. उनका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था. कैदियों का नाम पहलवान सिंह निवासी ग्राम सतवाली और जसवीर सिंह निवासी ग्राम कुंवरपुर सिसैया थाना सितारगंज था.

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जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को सौंपी है. सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने कहा कि दोनों कैदियों की मौत या फिर घटना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बयान, साक्ष्य और प्रमाण हो तो वे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय हल्द्वानी में प्रस्तुत करें.

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