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मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट, सरकार और EC से मांगा जवाब - पौड़ी गढ़वाल खण्ड विकास अधिकारी

नैनीडांडा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के पद पर मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है. इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. वहीं, हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट.
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Published : Nov 6, 2019, 1:10 AM IST

Updated : Nov 6, 2019, 7:18 AM IST

नैनीताल: पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा में ब्लॉक प्रमुख पद पर मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट.

बता दें कि नैनीडांडा ब्लॉक से चुनाव लड़ रहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनके खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी प्रशांत कुमार बछवाड़ मनरेगा में कार्यरत हैं. ये पद लाभ होने के कारण कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. उन्होने इस मामले की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से सदस्य चुनने से पहले ही कर दी थी.

ये भी पढ़ें: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जुड़े हाथों से हाथ, बनी 50 किमी. लंबी मानव श्रृंखला

इसके बाद प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा खण्ड विकास अधिकारी को दिया, जबकि यह इस्तीफा जिला विकास अधिकारी को दिया जाना चाहिए था. लेकिन, उनका ये इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है. इसलिए उनका ब्लॉक प्रमुख का नामांकन सहित बीडीसी की सदस्यता भी निरस्त की जाने की मांग की गई. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई.

नैनीताल: पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा में ब्लॉक प्रमुख पद पर मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट.

बता दें कि नैनीडांडा ब्लॉक से चुनाव लड़ रहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनके खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी प्रशांत कुमार बछवाड़ मनरेगा में कार्यरत हैं. ये पद लाभ होने के कारण कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. उन्होने इस मामले की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से सदस्य चुनने से पहले ही कर दी थी.

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इसके बाद प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा खण्ड विकास अधिकारी को दिया, जबकि यह इस्तीफा जिला विकास अधिकारी को दिया जाना चाहिए था. लेकिन, उनका ये इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है. इसलिए उनका ब्लॉक प्रमुख का नामांकन सहित बीडीसी की सदस्यता भी निरस्त की जाने की मांग की गई. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई.

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पौड़ी गढ़वाल में मनरेगा कर्मचारी के ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाई कोर्ट।

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पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा में ब्लाक प्रमुख पद का चुनाव मनरेगा कर्मचारी के लड़ने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है।
Body:आपको बता दे कि नैनीडाडा ब्लाक से चुनाव लड़ रही कोंग्रेश प्रत्याशी मनीषा सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ जो दूसरे प्रत्याशी प्रशांत कुमार बछवाड़ चुनाव लड़ रहे है वह मनरेगा में कार्यरत है यह पद लाभ का है इसलिए मनरेगा में कार्यरत कर्मचारी चुनाव नही लड़ सकते है उन्होने इस मामले की शिकायत निवार्चन अधिकारी से सदस्य चुनने से पहले ही कर दी थी, Conclusion:जिसके बाद प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा खण्ड विकास अधिकारी को दिया जबकि यह इस्थीफा जिला विकास अधिकारी को दिया जाना चाहिए था लेकिन उनका यह इस्तीफा अभी तक स्वीकार नही हुआ है इसलिए उनका ब्लाक प्रमुख का नामांकन सहित बीडीसी की सदस्यता भी निरस्त की जाए, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शुधांशू धुलिया की एकलपीठ में हुई।

बाइट - विनोद तिवारी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

Last Updated : Nov 6, 2019, 7:18 AM IST
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