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हल्द्वानी: कैदी की मौत मामले में जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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Published : Jul 26, 2021, 8:06 AM IST

हल्द्वानी में कैदी के इलाज के दौरान हुई मौत मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

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हल्द्वानी: कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात जेल कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश बिलासपुर निवासी कैदी इरशाद धारा 307, 504, 506 के तहत मामले में 25 मई 2019 से हल्द्वानी जेल में बंद था. जिसकी 11 जुलाई को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मृतक के पिता इशाक ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था.

तहरीर में कहा गया था कि 9 जुलाई को वह अपने बेटे से मिलने हल्द्वानी जेल आया था लेकिन जेल कर्मियों ने बिना मिले हुए डांट फटकार कर उसको जेल के बाहर से ही भगा दिया. 12 जुलाई को जेल कर्मियों ने फोन पर उसे बेटे की मौत की सूचना दी. आरोप है कि जेल कर्मियों ने उसके बेटे की पिटाई की. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पढ़ें: स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में प्रसूता ने तोड़ा दम, ग्रामीणों ने 'सिस्टम' पर उठाए सवाल

मृतक के पिता का कहना है कि हत्या की बात छिपाने के नीयत से जेल प्रशासन बीमारी का हवाला दे रहा है लेकिन अभी तक जेल प्रशासन द्वारा बीमारी से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं. वहीं, हल्द्वानी कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मंगल सिंह नेगी का कहना है कि तहरीर पर अज्ञात जेल कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.

हल्द्वानी: कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात जेल कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश बिलासपुर निवासी कैदी इरशाद धारा 307, 504, 506 के तहत मामले में 25 मई 2019 से हल्द्वानी जेल में बंद था. जिसकी 11 जुलाई को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मृतक के पिता इशाक ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था.

तहरीर में कहा गया था कि 9 जुलाई को वह अपने बेटे से मिलने हल्द्वानी जेल आया था लेकिन जेल कर्मियों ने बिना मिले हुए डांट फटकार कर उसको जेल के बाहर से ही भगा दिया. 12 जुलाई को जेल कर्मियों ने फोन पर उसे बेटे की मौत की सूचना दी. आरोप है कि जेल कर्मियों ने उसके बेटे की पिटाई की. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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मृतक के पिता का कहना है कि हत्या की बात छिपाने के नीयत से जेल प्रशासन बीमारी का हवाला दे रहा है लेकिन अभी तक जेल प्रशासन द्वारा बीमारी से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं. वहीं, हल्द्वानी कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मंगल सिंह नेगी का कहना है कि तहरीर पर अज्ञात जेल कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.

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