ETV Bharat / state

साली की हत्या के दोषी जीजा को आजीवन कारावास की सजा, शव को जलाकर नहर में फेंका था

कोर्ट ने साली की हत्या (Ramnagar sister in law murder) के मामले में जीजा को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. बताते चलें कि पुलिस ने महिला का अधजला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद किया था.

ramnagar
कॉन्सेप्ट इमेज
author img

By

Published : Dec 10, 2021, 9:37 AM IST

Updated : Dec 10, 2021, 11:07 AM IST

रामनगर: अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) ने साली की हत्या (Ramnagar sister in law murder) के मामले में जीजा को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही हत्या में तथ्य छुपाने में दोषी पाए जाने वाले साले को चार साल की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया है. वहीं पुलिस ने महिला का अधजला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद किया था.

बता दें कि साल 2019 में अपनी साली को अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहे जीजा को जब साली के द्वारा मना किया गया तो जीजा ने उसकी हत्या कर दी. वहीं शव को रामनगर कैनाल नहर में फेंक दिया था. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडे ने बताया कि महिला का अधजला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद हुआ था. पुलिस की जांच में महिला की शिनाख्त जन्नत निकहत अंसारी पत्नी अंकित शर्मा निवासी भजनपुरा दिल्ली के रूप में हुई थी.

पढ़ें-500 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच से हटे TC मंजूनाथ, HC ने कहा- नया अधिकारी करें नियुक्त

बता दें कि जन्नत की शादी 2018 में अंकित शर्मा के साथ हुई थी,शादी के बाद से ही उसका अपने पति से विवाद रहने लगा था. पति से आए दिन विवाद होने के चलते वह अपने मायके रामनगर में रह रही थी. पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके जीजा सोनू सैनी जो रामनगर के चोरपानी और उसका साला गुड्डू उर्फ राहुल सैनी निवासी अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

शासकीय अधिवक्ता अपर सत्र न्यायाधीश रामनगर मोनिका मित्तल की कोर्ट में केस चला और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जीजा सोनू सैनी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही साले गुड्डू उर्फ राहुल सैनी को धारा 201 के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया है. बता दें कि हत्या के दोषी सोनू की दो शादियां हैं, जिसमें गुड्डू पहली औरत का भाई है.

रामनगर: अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) ने साली की हत्या (Ramnagar sister in law murder) के मामले में जीजा को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही हत्या में तथ्य छुपाने में दोषी पाए जाने वाले साले को चार साल की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया है. वहीं पुलिस ने महिला का अधजला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद किया था.

बता दें कि साल 2019 में अपनी साली को अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहे जीजा को जब साली के द्वारा मना किया गया तो जीजा ने उसकी हत्या कर दी. वहीं शव को रामनगर कैनाल नहर में फेंक दिया था. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडे ने बताया कि महिला का अधजला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद हुआ था. पुलिस की जांच में महिला की शिनाख्त जन्नत निकहत अंसारी पत्नी अंकित शर्मा निवासी भजनपुरा दिल्ली के रूप में हुई थी.

पढ़ें-500 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच से हटे TC मंजूनाथ, HC ने कहा- नया अधिकारी करें नियुक्त

बता दें कि जन्नत की शादी 2018 में अंकित शर्मा के साथ हुई थी,शादी के बाद से ही उसका अपने पति से विवाद रहने लगा था. पति से आए दिन विवाद होने के चलते वह अपने मायके रामनगर में रह रही थी. पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके जीजा सोनू सैनी जो रामनगर के चोरपानी और उसका साला गुड्डू उर्फ राहुल सैनी निवासी अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

शासकीय अधिवक्ता अपर सत्र न्यायाधीश रामनगर मोनिका मित्तल की कोर्ट में केस चला और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जीजा सोनू सैनी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही साले गुड्डू उर्फ राहुल सैनी को धारा 201 के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया है. बता दें कि हत्या के दोषी सोनू की दो शादियां हैं, जिसमें गुड्डू पहली औरत का भाई है.

Last Updated : Dec 10, 2021, 11:07 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.