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छात्रवृत्ति घोटाला: गिरफ्तारी से बचने के लिए BJP नेता का बेटा पहुंचा HC, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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Published : Jan 21, 2020, 9:12 PM IST

छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी 50 से ज्यादा केस दर्ज कर चुकी है. इसमें से एक मामला बीजेपी नेता के बेटे अमित कपूर के खिलाफ दर्ज किया गया था, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में गए थे.

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छात्रवृत्ति घोटाला

नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एसआईटी ने उत्तराखंड के बीजेपी नेता के बेटे अमित कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर अमित कपूर नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे. अमित ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एसआईटी की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की थी.

कोर्ट ने सरकार के मांगा जवाब

अमित पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी छात्रों का अपने कॉलेज में प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़पी है और जो पैसे छात्रों के खाते में जाने चाहिए थे वो अमित की संस्थान के खाते में डाले गए हैं. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायधीश रमेश चंद खुल्बे की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

पढ़ें- सक्रिय बदमाशों पर शिकंजा कसने वाले थाने होंगे सम्मानित, पुलिस मुख्यालय से मिला टास्क

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही एसआईटी देहरादून के नामी-गिरामी कॉलेजों पर कार्रवाई कर रही है. प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले के मामले को लेकर देहरादून निवासी और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और घोटाले की उच्चस्तरीय जांच समेत घोटाले में शामिल लोगों पर एफआईआरदर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी.

नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एसआईटी ने उत्तराखंड के बीजेपी नेता के बेटे अमित कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर अमित कपूर नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे. अमित ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एसआईटी की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की थी.

कोर्ट ने सरकार के मांगा जवाब

अमित पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी छात्रों का अपने कॉलेज में प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़पी है और जो पैसे छात्रों के खाते में जाने चाहिए थे वो अमित की संस्थान के खाते में डाले गए हैं. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायधीश रमेश चंद खुल्बे की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

पढ़ें- सक्रिय बदमाशों पर शिकंजा कसने वाले थाने होंगे सम्मानित, पुलिस मुख्यालय से मिला टास्क

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही एसआईटी देहरादून के नामी-गिरामी कॉलेजों पर कार्रवाई कर रही है. प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले के मामले को लेकर देहरादून निवासी और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और घोटाले की उच्चस्तरीय जांच समेत घोटाले में शामिल लोगों पर एफआईआरदर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी.

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उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले पर उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे पर गिर सकती है गाज।

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उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं, मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।Body:आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एसआईटी के द्वारा उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसको लेकर हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं और अमित ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एसआईटी की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है।Conclusion:घोटाले के मामले पर अमित पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी छात्रों का अपने कॉलेज में प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़पी है और जो पैसे छात्रों के खाते में जाने चाहिए थे उन पर अमित के संस्थान के खाते में डाला गया है,, आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायधीश रमेश चंद खुल्बे की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं,
आपको यह भी बता दे कि एसआईटी के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर ही देहरादून के नामी-गिरामी कॉलेजों पर कार्रवाई की जा रही है।
प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले के मामले को लेकर देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और घोटाले की उच्चस्तरीय जांच समेत घोटाले में शामिल लोगों पर एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही की मांग की थी।

बाइट- जे एस विर्क, सरकारी अधिवक्ता।
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