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परीक्षा में आंशिक दृष्टिबाधितों को नहीं मिले सहायक, कार्मिक सचिव के खिलाफ वारंट जारी - वारंट जारी

देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वे 75% दृष्टिहीन हैं. उनको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है. सहायक देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के कार्मिक सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया है.

सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेवल वारंट जारी
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Published : Nov 18, 2019, 11:40 PM IST

नैनीतालः प्रदेश में समूह ग की परीक्षा में आंशिक दृष्टिबाधितों को सहायक देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के कार्मिक सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

बता दें कि देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वे 75% दृष्टिहीन हैं. उनको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उनको परीक्षा में यह कहते हुए सहायक नहीं दिया कि उनके पास सहायक देने का कोई प्रावधान नहीं है.

सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेवल वारंट जारी

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वहीं, याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. उधर, मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

नैनीतालः प्रदेश में समूह ग की परीक्षा में आंशिक दृष्टिबाधितों को सहायक देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के कार्मिक सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

बता दें कि देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वे 75% दृष्टिहीन हैं. उनको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उनको परीक्षा में यह कहते हुए सहायक नहीं दिया कि उनके पास सहायक देने का कोई प्रावधान नहीं है.

सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेवल वारंट जारी

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वहीं, याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. उधर, मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

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नैनीताल हाईकोर्ट से प्रदेश के कार्मिक सचिव को जारी करा बेलेबल वारंट।

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प्रदेश की समूह ग की परीक्षा में आंशिक दृष्टिबाधितो को सहायक देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के कार्मिक सचिव को बेलेवल वारंट जारी करा है।
छात्रा को सहायक देने के मामले पर पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश के कार्मिक सचिव 18 नवंबर तक जवाब पेश कर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे।


Body:साथ ही सरकार से आंशिक दृष्टिबाधित को सहायता देने के मामले में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर स्थिति स्पष्ट करते हुए, दृष्टि बालिकाओं को सहायक देने के मामले में शासनादेश संशोधन करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक सचिव कार्मिक द्वारा कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया जिस पर नाराजगी व्यक्त करते थे नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है


Conclusion:आपको बता दें कि देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वह 75% दृष्टिहीन है और उनको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है लेकिन सरकार ने उनको परीक्षा में यह कहते हुए सहायक नहीं दिया कि उनके पास साहेब देने का कोई प्रावधान नहीं है जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और आज मामले में सुनवाई करते हुए निकाल हाईकोर्ट ने सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किए हैं अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

बाईट- अकरम खान, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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