नैनीतालः प्रदेश में समूह ग की परीक्षा में आंशिक दृष्टिबाधितों को सहायक देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के कार्मिक सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.
बता दें कि देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वे 75% दृष्टिहीन हैं. उनको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उनको परीक्षा में यह कहते हुए सहायक नहीं दिया कि उनके पास सहायक देने का कोई प्रावधान नहीं है.
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वहीं, याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. उधर, मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.