नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने महिला न्यायिक अधिकारी को बार-बार मैसेज व फोन करने के आरोपी लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव नवनीत तोमर को जमानत दे दी है. इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई.
जानकारी के मुताबिक, फैमिली कोर्ट जज लक्सर ने 10 जून 2021 को लक्सर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि बार एसोसिएशन लक्सर के सचिव नवनीत तोमर उन्हें बार-बार फोन कर रहे रहे हैं. नबंर ब्लॉक किये जाने के बाद वे दूसरे नम्बरों से उनको फोन और मैसेज कर रहे हैं. नवनीत तोमर ने उनके साथ एक समारोह में फोटो खींची. जिन्हें उन्होंने प्रिंट कराकर बुके व गिफ्ट के साथ उनके घर भेजने की कोशिश की और वे एक दिन घर भी आ गए. ऐसे में उनके पति ने इस पर आपत्ति भी जताई.
इसके अलावा स्टाफ द्वारा रोके जाने के बावजूद वे कोर्ट परिसर में स्थित उनके चेंबर में भी आ रहे हैं. इस प्राथमिकी के बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता नवनीत तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 354 बी, 353, 452, 506, 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया.
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ऐसे में पूर्व में नवनीत तोमर ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि वे बार एसोसिएशन के सचिव हैं और इसी हैसियत से उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज को फोटोग्राफ व बुके देने का प्रयास किया और उनके चेम्बर व घर मिलने गए. साथ ही फोन व मैसेज किये.
इस याचिका को कोर्ट ने पहले ही निरस्त कर दिया था और कोर्ट ने उनके व्हाट्सअप मेसेजों का स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका भी दायर कराई थी. ऐसे में आज हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस मामले में आरोपी को जमानत दे दी है.